दिव्यांगों के लिए परीक्षा आसान बनाने को सुप्रीम कोर्ट का UPSC को निर्देश, दो महीने में मांगी रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को निर्देश दिया है कि वह परीक्षाओं में दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए नियमों में बदलाव करे, ताकि वे परीक्षा से पहले लेखक बदल सक ...और पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट का यूपीएससी को निर्देश
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यूपीएससी को परीक्षाओं की अधिसूचना में एक ऐसा नियम शामिल करने का निर्देश दिया, जिससे पात्र अभ्यर्थी परीक्षा से कम से कम सात दिन पहले तक लेखक बदलने का अनुरोध कर सकें।
कोर्ट ने यूपीएससी को दो महीने के अंदर अनुपालन हलफनामा दाखिल करने को भी कहा, जिसमें आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में ²ष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए स्क्रीन-रीडर साफ्टवेयर के इस्तेमाल की प्रस्तावित कार्ययोजना, समयसारिणी और तौर-तरीकों के बारे में भी बताया गया हो।
सुप्रीम कोर्ट का यूपीएससी को निर्देश
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि दिव्यांग लोगों को दिए गए अधिकार भलाई के काम नहीं; बल्कि समानता, सम्मान और भेदभाव नहीं करने के संवैधानिक वादे की अभिव्यक्ति हैं।
सबको साथ लेकर चलने का सही तरीका सिर्फ प्रगतिशील नीति बनाना नहीं, बल्कि उन्हें ईमानदारी और असरदार तरीके से लागू करना है। शीर्ष अदालत ने मिशन एक्सेसिबिलिटी नामक संगठन की याचिका पर अपना फैसला सुनाया।
दिव्यांगों के लिए परीक्षा में बदलाव
फैसले में शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि लेखक बदलने के पात्र अभ्यर्थी के आवेदन पर सही तरीके से विचार किया जाए और आवेदन प्राप्त होने के तीन दिनों के भीतर तार्किक आदेश देकर उसका निपटारा करे। कोर्ट ने यूपीएससी की ओर से अनुपालन हलफनामा मिलने तक मामले की सुनवाई अगले वर्ष 16 फरवरी तक टाल दी।

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