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रेलवे काउंटर टिकट में बड़ा बदलाव, 27 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम; यात्रियों को मिलेगा फायदा

Published: Wed, 14 Oct 2026 11:25 PM (IST)

सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को निर्देश दिया है कि 27 अक्टूबर 2026 से आरक्षण काउंटर से खरीदे गए टिकटों पर भी ऑनलाइन टिकटों की तरह बीमा कवर प्रदान किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को बीमा कवर देने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को बीमा कवर देने का निर्देश दिया

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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। रेलवे आरक्षण काउंटर से टिकट खरीद कर यात्रा करने वाले यात्रियों को भी अब ऑनलाइन टिकट लेने वालों की तरह बीमा कवर देने का रास्ता साफ हो गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को निर्देश दिया है कि 27 अक्टूबर 2026 से सभी रेलवे स्टेशनों पर काउंटर से बेचे जाने वाले टिकटों को भी ऑनलाइन टिकटों की तरह बीमा कवरेज के दायरे में लाया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को बीमा कवर देने का निर्देश दिया

शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। ऐसा नहीं होने पर सीधे रेलवे बोर्ड की जिम्मेदारी तय होगी।

इस व्यवस्था का उद्देश्य उन यात्रियों को भी बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराना है, जो ऑनलाइन टिकट खरीदने के बजाए रेलवे आरक्षण काउंटर से टिकट खरीदते हैं।

ये आदेश न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्ला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने पिछले सप्ताह रेलवे सुरक्षा से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान दिए।

पीठ ने गौर किया कि वर्तमान में केवल आनलाइन टिकट खरीदने वाले लोगों को ही मामूली अतिरिक्त राशि का भुगतान करने पर बीमा कवरेज का लाभ प्रदान किया जाता है।

27 अक्टूबर 2026 से नया नियम होगी

कोर्ट ने इस मुद्दे पर रेलवे को पहले ही विचार करने को कहा था। आदेश में कोर्ट ने कहा कि अथारिटीज को समाज के आर्थिक रूप से सबसे कमजोर तबके के लोग, जो यात्रा के लिए ज्यादातर रेलवे आरक्षण काउंटर से टिकट खरीदते हैं, को भी इस लाभ में लाने की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया, लेकिन चूंकि इस पर कोई प्रगति नहीं हुई है। 

इसलिए कोर्ट निर्देश देता है कि दो सप्ताह के भीतर यानी 27 अक्टूबर 2026 से प्रभावी रूप में, सभी रेलवे स्टेशनों पर काउंटर से बेचे जाने वाले टिकटों को भी उसी तरह बीमा कवरेज प्रदान किया जाए, जिस प्रकार आनलाइन खरीदे गए टिकटों को दिया जाता है।

काउंटर से खरीदे गए टिकटों पर भी बीमा लागू होगा

बीमा कवरेज के अलावा कोर्ट ने रेलवे की समग्र सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर चिंता जताई। पीठ ने कहा कि सुरक्षा संबंधी आश्वासनों के बावजूद धरातल पर पर्याप्त बदलाव नहीं दिख रहा है।

रेलवे ट्रैक पर बाड़ लगाने के निर्धारित लक्ष्यों को हर साल लगभग एक-तिहाई तक पूरा नहीं कर पाने पर भी सवाल उठाया। कोर्ट ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को 16 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था।

हालांकि, बाद में केंद्र सरकार की ओर से पेश एडीशनल सालिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी ने पिछले एक वर्ष के कार्यों और लक्ष्य पूरे नहीं होने के कारणों पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसके बाद कोर्ट ने अधिकारियों की व्यक्तिगत पेशी के आदेश को फिलहाल स्थगित कर दिया।

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