सुप्रीम कोर्ट ने 16 राज्य बार काउंसिलों में चुनाव निगरानी के लिए बनाया पैनल, जारी किए गए दिशानिर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 16 राज्य बार काउंसिलों में चुनावों की निगरानी के लिए एक उच्च-स्तरीय सुपरवाइजरी कमेटी का गठन किया, जिसका नेतृत्व एक सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश करेंगे। कोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया ''निष्पक्ष, पारदर्शी और न्यायपूर्ण'' होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने 16 राज्य बार काउंसिलों में चुनाव निगरानी के लिए बनाया पैनल (फाइल फोटो)
पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 16 राज्य बार काउंसिलों में चुनावों की निगरानी के लिए एक उच्च-स्तरीय सुपरवाइजरी कमेटी का गठन किया, जिसका नेतृत्व एक सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश करेंगे। कोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया ''निष्पक्ष, पारदर्शी और न्यायपूर्ण'' होनी चाहिए।
जस्टिस सूर्यकांत, उज्जल भुइयां और एन.कोटिस्वर सिंह की पीठ ने राज्य बार काउंसिलों में कई चरणों में चुनाव कराने का निर्देश दिया और कहा कि प्रत्येक बार निकाय के पास 31 मार्च, 2026 तक एक नई निर्वाचित समिति होनी चाहिए।
उच्च-स्तरीय पैनल का नेतृत्व एक सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश करेंगे और इसमें एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रमुख वरिष्ठ अधिवक्ता शामिल होंगे, जो बार निकाय चुनावों में भाग लेंगे।
सर्वोच्च न्यायालय ने खुले न्यायालय में आदेश में पैनल के तीन सदस्यों के नाम नहीं बताए। इसने उत्तर प्रदेश और तेलंगाना जैसी कुछ राज्य बार काउंसिलों का नाम लिया, जो 31 जनवरी को मतदान में जाएंगी।
इसी तरह, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और त्रिपुरा जैसी अन्य बार काउंसिलें फरवरी में दूसरे चरण में मतदान करेंगी। अन्य बार काउंसिलों का भी नाम तीसरे और चौथे चरण के मतदान के लिए लिया गया।
सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि पहले चरण के चुनाव 31 जनवरी तक जारी किए जाएंगे। किसी भी शिकायत या समय विस्तार पर उच्च-स्तरीय सुपरवाइजरी कमेटी द्वारा विचार किया जाएगा।

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