Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    EVM तोड़ने के आरोपी YSRCP विधायक की नहीं होगी मतगणना स्थल पर एंट्री, SC ने अग्रिम जमानत को बताया न्याय व्यवस्था का मजाक

    By Agency Edited By: Sonu Gupta
    Updated: Mon, 03 Jun 2024 10:30 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के विधायक पिन्नेली रामकृष्ण रेड्डी के चार जून को मछेरला विधानसभा क्षेत्र के मतगणना स्थल पर प्रवेश करने पर रोक लगा दी है। रेड्डी पर मतदान केंद्र पर ईवीएम तोड़ने का आरोप है। पीठ ने रेड्डी को आदेश दिया कि वह चार जून को मतगणना केंद्र में प्रवेश न करें और न ही उसके आसपास रहें।

    Hero Image
    EVM तोड़ने के आरोपित विधायक को अग्रिम जमानत न्याय व्यवस्था का मजाक। फाइल फोटो।

    पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के विधायक पिन्नेली रामकृष्ण रेड्डी के चार जून को मछेरला विधानसभा क्षेत्र के मतगणना स्थल पर प्रवेश करने पर रोक लगा दी है। रेड्डी पर मतदान केंद्र पर ईवीएम तोड़ने का आरोप है। शीर्ष कोर्ट ने रेड्डी को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा दी गई अग्रिम जमानत पर सवाल उठाते हुए इसे न्याय व्यवस्था का सरासर मजाक करार दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    न्याय व्यवस्था का सरासर मजाकः पीठ

    जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने 13 मई की घटना की वीडियो देखा और रेड्डी के वकील विकास सिंह से कहा कि वीडियो देखने पर आपको पता चलेगा कि यह पूरी तरह से गलत आदेश है। यह न्याय व्यवस्था का सरासर मजाक है।

    पीठ ने रेड्डी को दिया यह आदेश

    पीठ ने रेड्डी को आदेश दिया कि वह चार जून को मतगणना केंद्र में प्रवेश न करें और न ही उसके आसपास रहें।शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट से कहा कि उस दिन हुईं विभिन्न घटनाओं के सिलसिले में रेड्डी के विरुद्ध दर्ज विभिन्न मामलों से जुड़ी छह जून को सूचीबद्ध याचिका पर 28 मई को उन्हें प्रदान की गई अंतरिम राहत से प्रभावित हुए बिना फैसला करे।

    पीठ ने कहा कि वीडियो देखने से आरोप प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होते हैं और उन्हें स्वीकारने की जरूरत है। ये वीडियो सीसीटीवी कैमरों के लाइव टेलीकास्ट के हैं, लिहाजा इन्हें छेड़छाड़ किए हुए वीडियो नहीं कहा जा सकता।

    YSR कांग्रेस पार्टी की याचिका पर विचार करने से कोर्ट का इनकार

    इस बीच, पीठ ने निर्वाचन आयोग द्वारा आंध्र प्रदेश के लिए डाक मतपत्र के मानदंडों में ढील दिए जाने के विरुद्ध वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए यह अदालत आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक जून के आदेश में हस्तक्षेप की इच्छुक नहीं है। 

    यह भी पढ़ेंः

    'बस इंतजार कीजिए और देखिए...', सोनिया गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से की खास अपील; I.N.D.I.A को लेकर कह दी यह बड़ी बात

    'जनता की नब्ज कुछ और...' Exit polls पर थरूर ने कह दी यह बड़ी बात; I.N.D.I.A को लेकर भी की भविष्यवाणी