'NIA अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की हिरासत की जानकारी दे', सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी को दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी एनआइए से कहा कि वह कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की हिरासत से संबंधित जानकारी प्रदान करे जो एक आतंक वित्तपोषण मामले में आरोपित है और उसके खिलाफ अन्य आपराधिक मामलों में भी जानकारी दें। पीठ शाह की याचिका की सुनवाई कर रही थी जिसमें उसने दिल्ली हाई कोर्ट के 12 जून के आदेश को चुनौती दी थी।

पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी एनआइए से कहा कि वह कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की हिरासत से संबंधित जानकारी प्रदान करे, जो एक आतंक वित्तपोषण मामले में आरोपित है और उसके खिलाफ अन्य आपराधिक मामलों में भी जानकारी दें।
शाह के खिलाफ संभवत: 24 मामले
जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजरिया की पीठ ने बुधवार को कहा कि शाह के खिलाफ संभवत: 24 मामले हैं। पीठ शाह की याचिका की सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने दिल्ली हाई कोर्ट के 12 जून के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने उन्हें आतंक वित्तपोषण मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था।
एनआइए के वकील ने कहा कि शीर्ष अदालत ने चार सितंबर को शाह की याचिका पर नोटिस जारी किया था और एजेंसी को अपने जवाबी हलफनामे को दाखिल करने के लिए कुछ समय चाहिए।
पीठ ने एनआइए को अपने हलफनामे को दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया। पीठ ने कहा, ''हमें अन्य मामलों में हिरासत की स्थिति भी प्रदान करें। वह संभवत: 24 मुकदमे का सामना कर रहा है।''
इसने कहा कि एनआइए का जवाबी हलफनामा विशेष रूप से शाह की अन्य आपराधिक मामलों में हिरासत से संबंधित तथ्यों को शामिल करेगा।
शब्बीर शाह को एनआइए ने 4 जून, 2019 को गिरफ्तार किया था
पीठ ने सुनवाई 31 अक्टूबर के लिए निर्धारित की। इसने एनआइए को शाह की याचिका पर उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दो सप्ताह में जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया था। शाह को एनआइए ने 4 जून, 2019 को गिरफ्तार किया था।
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