Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'दिल्ली पुलिस पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस जारी न करें', सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

    By AgencyEdited By: Anurag Gupta
    Updated: Thu, 14 Sep 2023 11:48 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस से कहा कि किसी भी प्रकार के पटाखों की बिक्री और भंडारण के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी न करें। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र सहित प्रदूषण के स्तर पर अंकुश लगाने के लिए बेरियम युक्त पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है।

    Hero Image
    पटाखा प्रतिबंध पर शीर्ष अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा (फाइल फोटो)

    नई दिल्ली, पीटीआई। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस (Delhi Police) से कहा कि किसी भी प्रकार के पटाखों की बिक्री और भंडारण के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी न करें। कोर्ट ने कहा कि जब दिल्ली सरकार ने सभी तरह के पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है तो इस आधार पर कोई अंतर नहीं किया जा सकता कि वे ग्रीन हैं या नहीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र सहित प्रदूषण के स्तर पर अंकुश लगाने के लिए बेरियम युक्त पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है।

    यह भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट का ब्योरा हुआ ऑनलाइन, National Judicial Data Grid पर एक क्लिक पर मिलेंगे आंकड़े

    कोर्ट ने क्या कुछ कहा?

    पीठ ने कई याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि हमें यह देखना होगा कि पिछले कुछ वर्षों में किस स्तर पर काम किया गया है और क्या कोई अतिरिक्त निर्देश जारी करने की आवश्यकता है।

    पीठ ने केंद्र और दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि जब सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया जाता है तो इसका मतलब पूर्ण प्रतिबंध होता है। प्रतिबंध पटाखों के लिए है। हम ग्रीन या ब्लैक के बीच अंतर नहीं समझते हैं। बस यह सुनिश्चित करें कि दिल्ली पुलिस द्वारा कोई अस्थायी लाइसेंस नहीं दिया जाए। किसी भी प्रकार का लाइसेंस देना यह हमारे आदेशों का उल्लंघन होगा।

    अतिरिक्त सालिसिटर जनरल की दलील

    ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश के बाद से दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पारंपरिक पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बहुत काम किया गया है और केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति है। भाटी ने कहा,

    2016 के बाद से पटाखों की बिक्री के लिए कोई स्थायी लाइसेंस जारी नहीं किया गया है, जो अस्थायी लाइसेंस जारी किए गए हैं वे ग्रीन पटाखों के लिए हैं।

    उन्होंने कहा कि जब सरकार पूर्ण प्रतिबंध लगाती है तो ये लाइसेंस भी निलंबित हो जाते हैं। पीठ ने भाटी से पूछा कि दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध और आने वाले त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस की क्या कार्य योजना है।

    यह भी पढ़ें: वकील पर CJI को आया गुस्सा, नाराज होकर लगाया 2 हजार रुपये का जुर्माना; जूनियर की इस गलती पर हुई कार्रवाई

    भाटी ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने एक कार्य योजना को अंतिम रूप दिया है, जिसके अनुसार पटाखों की बिक्री, भंडारण और फोड़ने की जांच के लिए पुलिस स्टेशन वार टीमों का गठन किया जाएगा।