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    अगस्तावेस्टलैंड केस में 'डेफसिस सोल्यूशन' की जांच का ब्योरा दे सीबीआइ, सुप्रीम कोर्ट मांगी रिपोर्ट

    Updated: Wed, 17 Dec 2025 12:43 AM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने अगस्तावेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाला मामले में सीबीआइ से एक भारतीय प्राइवेट डिफेंस सप्लाई कंपनी की जांच के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट तलब ...और पढ़ें

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    अगस्तावेस्टलैंड केस में 'डेफसिस सोल्यूशन' की जांच का ब्योरा दे सीबीआइ- सुप्रीम कोर्ट 

    पीटीआई, नई दिल्लीसुप्रीम कोर्ट ने अगस्तावेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाला मामले में सीबीआइ से एक भारतीय प्राइवेट डिफेंस सप्लाई कंपनी की जांच के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की तरफ से दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसने 'डेफसिस सोल्यूशन लिमिटेड' के खिलाफ निलंबन आदेश को रद कर दिया था।

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    हाई कोर्ट ने इस आधार पर कंपनी के निलंबन आदेश को रद कर दिया था कि सरकार ने सितंबर 2024 में कंपनी को सुनवाई का मौका दिए बगैर आदेश जारी कर दिए थे।

    प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि इस साल जून में कंपनी के निलंबन से लेकर अब तक की जांच में जो भी सामग्री जुटाई गई है, उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाए।

    अतिरिक्त सलिसिटर जनरल केएम नटराज ने केंद्र की तरफ से प्रस्तुत होते हुए कहा कि जांच जारी है और निलंबन आदेश जांच में मिले तथ्यों के आधार पर जारी किए गए थे।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घोटाले के आरोपों के संबंध में हाई कोर्ट के सामने रिश्वतखोरी या पैसे के लेन-देन का कोई सुबूत पेश नहीं किया गया और ये सिर्फ एजेंसी ना संदेह था, जिसके आधार पर निलंबन के आदेश दिए गए थे।

    नटराज ने कहा कि अदालतों को सामान्यतया रक्षा से जुड़े मामलों में हस्तक्षेप से दूर रहना चाहिए। इस पर पीठ ने कहा कि देश की रक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, लेकिन जांच एजेंसी को अपना केस सुधारने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि 2021 में कंपनी के खिलाफ जांच शुरू होने के बाद से हाई कोर्ट के सामने कोई सुबूत पेश नहीं किया गया था।

    सीजेआइ ने कहा कि अब तक सिर्फ इस बात का शक है कि यह कंपनी मुख्य आरोपी अगस्तावेस्टलैंड के लिए एक माध्यम थी। इस पर एएसजी ने कहा कि ये केवल एक कंपनी का मामला नहीं है, बल्कि अन्य कंपनियां भी जांच के दायरे में हैं। न्यायमूर्ति बागची ने पूछा कि जब अगस्तावेस्टलैंड के खिलाफ निलंबन वापस ले लिया गया है तो इस कंपनी का निलंबन क्यों जारी है।

    बता दें कि अगस्तावेस्टलैंड के खिलाफ नवंबर 2021 में ही निलंबन आदेश वापस ले लिए गए थे। इस पर एएसजी ने इस मामले में सीबीआइ से विवरण लेने के लिए समय मांगा। सीजेआइ ने उनसे कहा कि अब तक एजेंसी जांच में क्या कुछ एकत्र कर पाई है, उसकी रिपोर्ट भी दी जाए।