मणिपुर ऑडियो क्लिप मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, FSL रिपोर्ट में देरी पर जताई नाराजगी
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर ऑडियो क्लिप मामले में एफएसएल रिपोर्ट दाखिल न करने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह की जातीय हिंसा में भूमिका के संबंध में लीक हुए ऑडियो क्लिप्स की प्रामाणिकता पर फोरेंसिक रिपोर्ट क्यों नहीं पेश की गई।

पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर आडियो क्लिप मामले में एफएसएल रिपोर्ट दाखिल नहीं करने पर सोमवार को नाराजगी जताई।
शीर्ष कोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल किया कि उसने मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह की जातीय हिंसा में कथित भूमिका के संबंध में लीक हुए आडियो क्लिप्स की प्रामाणिकता पर नई फोरेंसिक रिपोर्ट को रिकार्ड पर क्यों नहीं रखा, जबकि इसके निर्देश दिए गए थे।
जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने राज्य से पूछा, फोरेंसिक रिपोर्ट का क्या हुआ? यह तो आनी चाहिए थी। यह आदेश मई 2025 में पारित किया गया था। तीन महीने बीत चुके हैं, अब तक फोरेंसिक रिपोर्ट प्रयोगशाला ने आपको रिपोर्ट दे दी होगी। हमें बताएं कि रिपोर्ट आई है या यह अभी भी प्रक्रिया चल रही है।
कोर्ट की फटकार
जब राज्य के वकील ने कहा कि एफएसएल रिपोर्ट नहीं आई है, तो पीठ ने कहा, एफएसएल को आवाज के विश्लेषण पर रिपोर्ट देने में कितना समय लगता है? यह अनंतकाल तक नहीं चल सकता। गौरतलब है कि बीरेन सिंह ने नौ फरवरी को मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।
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