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लखीमपुर खीरी मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को SC ने फिर सुनाई राहत, कोर्ट ने अगली सुनवाई तक बढ़ाई जमानत

पिछले साल 26 सितंबर को शीर्ष अदालत ने आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में ढील दी थी ताकि वह अपनी बीमार मां की देखभाल और अपनी बेटी के इलाज के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में जा सके और रह सकें। मामला 3 अक्टूबर 2021 को हुई हिंसा की घटना से जुड़ा है जिसमें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में आठ लोगों की मौत हो गई थी।

By Agency Edited By: Piyush Kumar Published: Mon, 12 Feb 2024 12:13 PM (IST)Updated: Mon, 12 Feb 2024 12:13 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत को बरकरार रखा है।(फोटो सोर्स: जागरण)

एएनआई,नई दिल्ली।  सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को राहत भरी खबर सुनाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज (12 फरवरी) आशीष मिश्रा को दी गई अंतरिम जमानत को अगली सुनवाई तक बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट आगे भी मामले में अपनी रिपोर्ट दाखिल करे।

मां-बेटी की देखभाल के लिए मिली अंतरिम जमानत 

पिछले साल 26 सितंबर को शीर्ष अदालत ने मिश्रा की जमानत शर्तों में ढील दी थी ताकि वह अपनी बीमार मां की देखभाल और अपनी बेटी के इलाज के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में जा सके और रह सकें।

क्या है मामला?

मामला 3 अक्टूबर 2021 को हुई हिंसा की घटना से जुड़ा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकी के मुताबिक, एक एसयूवी ने चार किसानों को कुचल दिया था, गाड़ी में आशीष मिश्रा बैठे थे। इस घटना में चालक और भाजपा के दो कार्यकर्ताओं की भी मौत हो गई थी। 

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