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    अभिनेत्री से यौन उत्पीड़न में छह को 20 साल की कठोर कारावास, अभियोजन पक्ष ने बताया कम सजा

    Updated: Fri, 12 Dec 2025 11:28 PM (IST)

    केरल की एक अदालत ने 2017 में अभिनेत्री के साथ हुए यौन उत्पीड़न मामले में छह दोषियों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। मलयालम अभिनेता दिलीप को बर ...और पढ़ें

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    अभियोजन पक्ष ने कहा कि यह इस अपराध के लिए दी जाने वाली सबसे कम सजा (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल की एक अदालत ने शुक्रवार को 2017 में अभिनेत्री के साथ हुए यौन उत्पीड़न मामले में दोषी पाए गए छह लोगों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। यह सजा मलयालम सिनेमा के शीर्ष अभिनेता दिलीप को इसी मामले में बरी किए जाने के कुछ ही दिनों बाद सुनाई गई।

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    अभियोजन पक्ष ने कहा कि यह इस अपराध के लिए दी जाने वाली सबसे कम सजा है और इसके खिलाफ अपील की जाएगी। एर्नाकुलम जिला एवं प्रधान सत्र न्यायालय की न्यायाधीश हनी एम वर्गीस ने सुनील एनएस उर्फ पल्सर सुनी, मार्टिन एंटनी, मणिकंदन बी, विजयेश वीपी, सलीम एच और प्रदीप को सामूहिक दुष्कर्म के अपराध में 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

    लगाए गए अलग-अलग जुर्माने

    उन पर अलग-अलग जुर्माने लगाए गए, जिनमें आपराधिक साजिश, किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बंधक बनाने के प्रयास में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग और अपहरण शामिल हैं।सुनी को तीन साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, जिनमें यौन रूप से स्पष्ट सामग्री प्रकाशित करना या प्रसारित करना शामिल है।

    मार्टिन को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। अदालत ने आदेश दिया कि सभी सजाएं साथ चलेंगी और जमानत मिलने से पहले हिरासत में बिताया गया समय कुल सजा में से घटा दिया जाएगा। अदालत ने पीडि़ता को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। साथ ही कहा कि यौन उत्पीड़न के वीडियो वाली पेन ड्राइव जांच अधिकारी की हिरासत में रखी जानी चाहिए।

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