'सिब्बल जी, वीडियो दिखाएंगे, फिर आपसे पूछा जाएगा...', SC में आवारा कुत्तों के मुद्दे पर जज की दो टूक
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर एमसीडी द्वारा बनाए गए नियमों के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगली सुनवाई में एक वीडियो दिखाया जा ...और पढ़ें
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SC में आवारा कुत्तों के मुद्दे पर जज की दो टूक (फाइल फोटो)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आवारा कुत्तों के मुद्दे पर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा बनाए गए नियमों के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई में एक वीडियो दिखाया जाएगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि मानवता क्या है?
याचिका में कहा गया है कुत्तों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ को बताया कि एक तीन सदस्यीय विशेष पीठ, जोकि इस मामले की सुनवाई के लिए आज एकत्र होने वाली थी, उसे रद कर दिया गया है।
सिब्बल ने क्या कहा?
सिब्बल ने कहा, ''समस्या यह है कि एमसीडी ने इस बीच कुछ नियम बनाए हैं जो पूरी तरह से विपरीत हैं।'' जब पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर सात जनवरी को विचार करेगी तो सिब्बल ने कहा कि अधिकारी दिसंबर में ही नियमों को लागू करेंगे और आवारा कुत्तों को हटा देंगे जबकि उनके पास आश्रय नहीं हैं।
इस पर जस्टिस नाथ ने कहा, ''यह ठीक है श्री सिब्बल। उन्हें करने दें, हम विचार करेंगे।'' सिब्बल ने पीठ से शुक्रवार को मामले की सुनवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जो किया जा रहा है, वह बहुत ही अमानवीय है। न्यायाधीश मेहता ने कहा- ''अगली तारीख पर हम आपके लाभ के लिए एक वीडियो दिखाएंगे और हम आपसे पूछेंगे कि मानवता क्या है?''
सुप्रीम कोर्ट ने सात नवंबर को आवारा कुत्तों को निर्धारित आश्रयों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था ताकि उनकी नसबंदी और टीकाकरण किया जा सके। साथ ही कहा था कि जो आवारा कुत्ते उठाए जाएंगे, उन्हें वापस उसी स्थान पर नहीं छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें उठाया गया था।
पीठ ने क्या निर्देश दिए?
पीठ ने अधिकारियों को राज्य राजमार्गों, राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस-वे से सभी मवेशियों और अन्य आवारा जानवरों को हटाने का निर्देश दिया था। यह मामला 28 जुलाई को आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं पर एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर शुरू किया गया था, जो राजधानी में विशेष रूप से बच्चों में रैबिज का कारण बन रहा था।

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