'शिवराज चौहान और विवेक तन्खा बातचीत से मामला सुलझाएं', जानें किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा से कहा कि वे मानहानि मामले को आपसी बातचीत से निपटा लें। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने चौहान और तन्खा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी और कपिल सिब्बल से कहा कृपया हमें यह मामला सुनने के लिए मजबूर न करें। आप दोनों साथ बैठकर इसे सुलझाएं।

पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा से कहा कि वे मानहानि मामले को आपसी बातचीत से निपटा लें।
कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने लगाए थे शिवराज सिंह पर आरोप
कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश में साल 2021 के पंचायत चुनावों में शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने उनके खिलाफ संगठित, दुर्भावनापूर्ण, झूठा और मानहानिकारक अभियान चलाया था। इसके खिलाफ तन्खा ने भाजपा नेताओं पर 10 करोड़ रुपये मानहानि का मामला दर्ज कराया था।
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने चौहान और तन्खा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी और कपिल सिब्बल से कहा, कृपया हमें यह मामला सुनने के लिए मजबूर न करें। हम इसे बंद करना चाहते हैं। आप दोनों साथ बैठकर इसे सुलझाएं।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जारी किया था आदेश
पिछले साल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मानहानि मामले को रद करने से इन्कार कर दिया था। हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ शिवराज सिंह चौहान ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी।
बुधवार को सुनवाई के दौरान विवेक तन्खा के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर वह (चौहान) खेद व्यक्त करते हैं, तो मैं मानहानि के मामले को सुलझाने के लिए तैयार हूं।
पीठ ने मामले की सुनवाई 21 मई तक टाल दी
इस पर सुप्रीम कोर्ट में शिवराज सिंह चौहान का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने जवाब दिया कि अगर कोई गलती ही नहीं हुई है तो मंत्री को खेद क्यों होना चाहिए? उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से उन्हें सिब्बल के साथ बैठकर मामले पर चर्चा करने में कोई समस्या नहीं है। इसके बाद पीठ ने मामले की सुनवाई 21 मई तक टाल दी।
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