सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली जेल से रिहा, कोर्ट का आदेश- पुलिस देगी सुरक्षा
Sharmistha Panauli Bail पैगंबर मुहम्मद पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार शर्मिष्ठा पनौली को कलकत्ता हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अलीपुर महिला जेल से रिहा कर दिया गया। कोलकाता पुलिस ने उन्हें गुड़गांव से गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी की पीठ ने कहा कि शर्मिष्ठा के विरुद्ध शिकायत में किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं हुआ है।

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। पैगंबर मुहम्मद के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार हुईं इंटरनेट मीडिया एंफ्लुएंसर व कानून विषय की छात्रा शर्मिष्ठा पनौली को कलकत्ता हाई कोर्ट से जमानत मिलने के एक दिन बाद शुक्रवार को अलीपुर महिला जेल से रिहा कर दिया गया।
शर्मिष्ठा को कोलकाता पुलिस की टीम ने गत 30 मई को गुडगांव से गिरफ्तार किया था। वहां से उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता लाकर निचली अदालत में पेश किया गया था, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। तब से वह जेल में थीं। उनके विरुद्ध वजाहत खान कादरी रशीदी नामक व्यक्ति ने गत 15 मई को कोलकाता के गार्डेनरीच थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी की पीठ ने जमानत मंजूर करते हुए कहा था कि शर्मिष्ठा के विरुद्ध शिकायत में किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं हुआ है। शर्मिष्ठा को 10,000 रुपये के मुचलके पर रिहा किया गया है। उन्हें मामले की जांच में सहयोग करने का भी निर्देश दिया गया है। न्यायमूर्ति ने पुलिस को शर्मिष्ठा को सुरक्षा प्रदान करने का भी निर्देश दिया है।

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