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    बिहार में चुनाव लड़ने के लिए शरजील ने मांगी अंतरिम जमानत, अरविंद केजरीवाल का दिया उदाहरण

    Updated: Tue, 14 Oct 2025 07:00 AM (IST)

    दिल्ली दंगे के आरोपी शरजील इमाम ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। उन्होंने किशनगंज जिले की बहादुरगंज सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। शरजील ने नामांकन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए 14 दिन की जमानत की अर्जी दी है और अरविंद केजरीवाल के मामले का उदाहरण दिया है। वहीं, दंगे के एक अन्य आरोपी खालिद सैफी को भी विवाह में शामिल होने के लिए जमानत मिली है।

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    दिल्ली दंगों का आरोप शरजील इमाम। (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली दंगे की साजिश के मामले में आरोपित शरजील इमाम बिहार विधानसभा चुनाव में भाग्य आजमाना चाहता है। उसने कड़कड़डूमा स्थित कोर्ट में चुनाव लड़ने के लिए 14 दिन की अंतरिम जमानत मांगते हुए अर्जी दाखिल की है।

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    र्जी में कहा गया कि वह बिहार के किशनगंज जिले की बहादुरगंज सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना चाहता है। फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे में 53 लोग मारे गए थे। दंगे के पीछे साजिश बताते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत अलग मुकदमा दर्ज कर 20 लोगों को आरोपित बनाया था।

    शरजील इमाम ने याचिका में क्या कहा?

    उनमें से एक आरोपित जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी के कोर्ट में अंतरिम जमानत अर्जी दाखिल की है। याचिका में उसने कहा कि वह किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा है, लेकिन बहादुरगंज सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना चाहता है। शरजील ने अर्जी में बताया कि नामांकन प्रक्रिया 13 से 20 अक्टूबर के बीच है। इसके लिए वहां जाना होगा। उसने 15 से 29 अक्टूबर तक के लिए अंतरिम जमानत मांगी है।

    अरविंद केजरीवाल का दिया उदारण

    शरजील ने अर्जी में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से मिली अनुमति का उदाहरण दिया है। बता दें कि शरजील 24 अगस्त 2020 से तिहाड़ जेल में है।

    खालिद सैफी को मिली 10 दिन की अंतरिम जमानत

    दंगे की साजिश के मामले में आरोपित खालिद सैफी को कड़कड़डूमा स्थित कोर्ट ने परिवार में एक विवाह में शामिल होने के लिए 10 दिन की अंतरिम जमानत प्रदान की है। खालिद सैफी ने भतीजी की शादी में शामिल होने और बीमार मां को देखने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी।

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