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    बैंक, डीमैट और म्यूचुअल फंड अकाउंट जब्त... मेहुल चोकसी पर SEBI का एक्शन

    By Agency Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Fri, 06 Jun 2025 09:00 PM (IST)

    बाजार नियामक सेबी ने भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी के बैंक खातों शेयरों और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को अटैच करने का आदेश दिया है। यह कदम गीतांजलि जेम्स के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन के मामले में 2.1 करोड़ रुपये की बकाया राशि की वसूली के लिए उठाया गया है।

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    सेबी ने बैंकों को चोकसी के लाकर समेत सभी खाते अटैच करने का निर्देश दिया है।

    पीटीआई, नई दिल्ली। बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी के बैंक खातों, शेयरों और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को अटैच करने का आदेश दिया है। ताकि गीतांजलि जेम्स के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन के मामले में 2.1 करोड़ रुपये की बकाया राशि की वसूली की जा सके।

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    यह कदम 15 मई को चोकसी को जारी किए गए एक डिमांड नोटिस के बाद उठाया गया। इसमें चेतावनी दी गई थी कि यदि वह 15 दिनों के अंदर भुगतान नहीं करता है, तो उसकी संपत्तियों और बैंक खातों को अटैच किया जाएगा।

    यह डिमांड नोटिस तब जारी किया गया जब चोकसी ने जनवरी 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान नहीं किया। चार जून को जारी एक अटैचमेंट नोटिस में सेबी ने कहा कि 2.1 करोड़ रुपये की बकाया राशि में 1.5 करोड़ रुपये का प्रारंभिक जुर्माना और 60 लाख रुपये का ब्याज शामिल है।

    सभी खाते अटैच करने का दिया निर्देश

    बकाया राशि की वसूली के लिए सेबी ने सभी बैंकों, डिपाजिटरी (सीडीएसएल और एनएसडीएल) और म्यूचुअल फंडों से कहा कि वे चोकसी के खातों से किसी भी डेबिट की अनुमति नहीं दें। हालांकि, क्रेडिट की अनुमति दी गई है। सेबी ने बैंकों को चोकसी के लाकर समेत सभी खाते अटैच करने का निर्देश दिया है।

    वसूली की प्रक्रिया शुरू करते हुए सेबी ने कहा कि चोकसी बैंक खातों, म्यूचुअल फंड फोलियो और डीमैट खातों में रखे गए शेयरों की राशि को नष्ट कर सकता है। इससे बकाया राशि की वसूली में देरी या बाधा उत्पन्न हो सकती है।

    5.35 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश

    जनवरी, 2022 में पारित अपने आदेश में नियामक ने चोकसी पर 1.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया और उसे एक वर्ष के लिए शेयर बाजार से प्रतिबंधित कर दिया। मई, 2023 में सेबी ने चोकसी को गीतांजलि जेम्स के शेयरों में धोखाधड़ी के मामले में 5.35 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।

    गीतांजलि जेम्स का अध्यक्ष व प्रबंधक रहा चोकसी सरकारी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से 14 हजार करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी कर 2018 में देश से फरार हो गया था। अप्रैल में चोकसी को भारतीय जांच एजेंसियों ने प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद बेल्जियम में गिरफ्तार किया था।

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