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    Andhra Pradesh: 46 वर्षीय स्कूल टीचर ने 15 साल की नाबालिग छात्रा से रचाई शादी, पुलिस ने किया गिरफ्तार

    By AgencyEdited By: Amit Singh
    Updated: Fri, 24 Nov 2023 01:23 PM (IST)

    आंध्र प्रदेश में नाबालिग लड़की से शादी करने के आरोप में एक 46 वर्षीय स्कूल टीचर को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि टीचर दो बेटियों का पिता है और उसने अपनी 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ कथित तौर पर शादी की है जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने प्यार का झांसा देकर छात्रा से शादी की है।

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    नाबालिग छात्रा से कथित तौर पर शादी के आरोप में शिक्षक गिरफ्तार।

    पीटीआई, ताडेरू। आंध्र प्रदेश में नाबालिग लड़की से शादी करने के आरोप में एक 46 वर्षीय स्कूल टीचर को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि टीचर दो बेटियों का पिता है और उसने अपनी 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ कथित तौर पर शादी की है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

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    प्यार का झांसा देकर शादी रचाई

    पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, आरोपी पश्चिम गोदावरी जिले के भीमावरम के पास यंदागानी जिला परिषद हाई स्कूल में हिंदी शिक्षक है। उसने छात्रा को कथित तौर पर प्यार का झांसा देकर शादी रचाई है। पुलिस की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि शिक्षक सोमराजू और नाबालिग लड़की के बीच पिछले चार महिनों से प्रेम-प्रसंग था। आरोपी ने नाबालिग को अपना स्मार्टफोन भी दिया हुआ था। हाल ही में, उसने लड़की को उसके घर से उठाया, अपने घर ले गया। जहां शिक्षक ने उससे शादी कर ली।

    आरोपी ने छात्रा को किया था कैद

    आरोपी द्वारा कथित तौर पर 19 नवंबर को लड़की के साथ छेड़छाड़ करने और उससे शादी करने के बाद सोमराजू ने उसे जबरन कुछ दिनों तक अपने साथ रखा। लेकिन एक दिन लड़की मौका पाकर उसके चंगुल से भागने में कामयाब रही और अपने घर लौट आई। जहां उसने अपने परिवार को घटना के बारे में पूरी जानकारी दी।

    आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज

    घटना को लेकर पीड़िता के घरवालों ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया है। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक सोमराजू को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बताया कि आरोपी की पत्नी ने उसे सात साल पहले छोड़ दिया था। पुलिस ने आईपीसी की धारा 376, 342 और 506 के तहत मामला दर्ज किया है। उस पर POCSO की धारा 5-6 और बाल विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।