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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 03, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

बीफ बैन: बांबे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई टली

By Monika minalEdited By:
Published: Mon, 03 Apr 2017 12:01 PM (IST)Updated: Mon, 03 Apr 2017 12:15 PM (IST)

सुप्रीम कोर्ट ने बांबे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 10 दिनों के लिए टाल दिया है।

बीफ बैन: बांबे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई टली
बीफ बैन: बांबे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई टली

नई दिल्‍ली (एएनआई)। महाराष्‍ट्र पशु संरक्षण (संशोधन) अधिनियम लागू हो जाने के बाद राज्‍य सरकार द्वारा बीफ बैन के आदेश को बरकरार रखने के बांबे हाई कोर्ट के फैसले को दी गयी सभी चुनौतियों पर सोमवार को होने वाली सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने दस दिनों के लिए टाल दिया है।

बता दें महाराष्ट्र पशु संरक्षण संशोधित अधिनियम 2015 के अनुसार राज्य में पशु हत्या, बीफ को रखने व इसके आयात पर प्रतिबंध है। पिछले साल मार्च में महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम 1976 में संशोधन लाते हुए राज्य की भाजपा सरकार ने पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध लगाया था जिसे बांबे हाई कोर्ट में चुनौती दी गयी थी। बांबे हाई कोर्ट ने मई में इस प्रतिबंध को जारी रखते हुए यह स्पष्ट कर दिया था कि राज्य से बाहर पशुओं की हत्या जुर्म नहीं माना जाएगा।

गत जनवरी माह में बांबे हाई कोर्ट ने महाराष्‍ट्र सरकार द्वारा लागू बीफ बैन को कायम रखने का आदेश दिया था। एक साल से अधिक समय से यह कानून अस्‍तित्‍व में है।

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