SC ने केंद्र से दिव्यांग सहायता का मुद्दा उठाने वाली याचिका पर मांगा जवाब, चार सप्ताह के बाद होगी सुनवाई
दिल्ली स्थित संगठन भूमिका ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस याचिका पर केंद्र को जवाब देने को कहा है जिसमें मांग की गई है कि दिव्यांग व्यक्तियों को दी जाने वाली सहायता की मात्रा समान सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत दूसरों को दी जाने वाली सहायता की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक होनी चाहिए।

नई दिल्ली, एजेंसी। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केंद्र से उस याचिका पर जवाब देने को कहा जिसमें मांग की गई है कि दिव्यांग व्यक्तियों को दी जाने वाली सहायता की मात्रा समान सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत दूसरों को दी जाने वाली सहायता की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक होनी चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली स्थित संगठन 'भूमिका ट्रस्ट' द्वारा दायर याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा और मामले को चार सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए पोस्ट किया।
न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा पीठ में शामिल थे उन्होंने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से मामले में शीर्ष अदालत की सहायता करने का अनुरोध किया। शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 24 (1) के प्रावधानों पर भरोसा किया है।
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