पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी में देरी पर SC ने CBI और MP सरकार से मांगा जवाब, 24 वर्षीय व्यक्ति की मौत का है मामला
सुप्रीम कोर्ट ने 24 वर्षीय व्यक्ति की हिरासत में मौत के मामले में शामिल दो पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी में देरी पर सीबीआई और मध्य प्रदेश सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि 15 मई के आदेश के बावजूद गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई और अवमानना याचिका के बाद ही कार्रवाई क्यों की गई। सीबीआई ने बताया कि दोनों अधिकारियों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन कोर्ट ने विभागीय कार्रवाई पर भी सवाल उठाए।
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SC ने सीबीआई और एमपी सरकार से मांगा स्पष्टिकरण (फाइल फोटो)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक 24 वर्षीय व्यक्ति की कथित तौर पर हिरासत में मौत के मामले में शामिल दो पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी में देरी को लेकर बुधवार को सीबीआई और मध्य प्रदेश सरकार से स्पष्टीकरण मांगा।
जस्टिस बीवी नागरत्ना और आर महादेवन की पीठ ने यह स्पष्टीकरण तब मांगा, जब सीबीआइ ने उसे सूचित किया कि दोनों फरार अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।शीर्ष अदालत ने कहा कि 15 मई के आदेश के बावजूद अधिकारियों को गिरफ्तार नहीं किया गया और राज्य सरकार अवमानना याचिका दायर होने और न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के बाद ही हरकत में आई।
पीठ ने किया सवाल
पीठ ने पूछा, इतने दिनों में क्या हुआ? आप उनका पता क्यों नहीं लगा सके? आपको कार्रवाई करने के लिए हमें अवमानना के आरोप तय करने पड़े। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इस तरह लागू नहीं किया जाना चाहिए। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने गिरफ्तारी का आदेश दिया था।पीठ ने कहा, दोनों अधिकारियों के खिलाफ क्या विभागीय कार्रवाई की गई?
उन्होंने अदालत के इस आदेश के बावजूद अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की कि उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए? सुनवाई के दौरान सीबीआइ की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने अदालत को बताया कि एजेंसी ने उसके आदेश का पालन कर दिया है और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
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