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    तमिलनाडु सरकार द्वारा दी गई याचिका पर SC का कड़ा रूख, केंद्र से मांगा जवाब

    By Jagran NewsEdited By: Versha Singh
    Updated: Fri, 10 Nov 2023 02:10 PM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा जिसमें राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल द्वारा देरी का आरोप लगाया गया है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने केंद्र को नोटिस जारी किया और मामले में अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल से सहायता मांगी।

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    तमिलनाडु सरकार द्वारा दी गई याचिका पर SC का कड़ा रूख

    पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा, जिसमें राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल द्वारा देरी का आरोप लगाया गया है।

    मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने केंद्र को नोटिस जारी किया और मामले में अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल से सहायता मांगी।

    पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को तय की है।

    तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने बताया कि विधानसभा द्वारा पारित 12 विधेयक राज्यपाल आरएन रवि के कार्यालय में लंबित हैं।

    तमिलनाडु सरकार ने शीर्ष अदालत से हस्तक्षेप करने का आग्रह करते हुए आरोप लगाया कि "एक संवैधानिक प्राधिकरण" लगातार "असंवैधानिक तरीके से" काम कर रहा है और "बाहरी कारणों" से राज्य सरकार के कामकाज में बाधा डाल रहा है।

    तमिलनाडु सरकार ने कहा, घोषणा करें कि तमिलनाडु के राज्यपाल/प्रथम प्रतिवादी द्वारा संवैधानिक आदेश का पालन करने में निष्क्रियता, चूक, देरी और विफलता तमिलनाडु राज्य विधानमंडल द्वारा पारित और अग्रेषित विधेयकों पर विचार और सहमति के योग्य है और उनके हस्ताक्षर के लिए राज्य सरकार द्वारा अग्रेषित फाइलों, सरकारी आदेशों और नीतियों पर विचार न करना असंवैधानिक, अवैध, मनमाना, अनुचित है और साथ ही सत्ता का दुर्भावनापूर्ण प्रयोग भी है।

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    राज्यपाल, छूट आदेशों, रोजमर्रा की फाइलों, नियुक्ति आदेशों पर हस्ताक्षर न करके, भर्ती आदेशों को मंजूरी देकर, भ्रष्टाचार में शामिल मंत्रियों, विधायकों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देकर, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करने सहित, पूरे प्रशासन को ठप्प कर देना और राज्य प्रशासन के साथ सहयोग न करके प्रतिकूल रवैया पैदा करना तमिलनाडु विधान सभा द्वारा पारित विधेयक हैं।

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