Move to Jagran APP

सुप्रीम कोर्ट ने सिंधु समझौते पर तत्काल सुनवाई करने से किया इनकार

सिंधु जल समझौते को रद करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की एक याचिका पर कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।

By kishor joshiEdited By: Published: Mon, 26 Sep 2016 02:27 PM (IST)Updated: Mon, 26 Sep 2016 03:10 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ने सिंधु समझौते पर तत्काल सुनवाई करने से किया इनकार

नई दिल्ली (पीटीआई)। सुप्रीम कोर्ट ने आज पाकिस्तान के साथ हुए सिंधु जल समझौते पर दायर की एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

loksabha election banner

अधिवक्ता एमएल शर्मा ने समझौते को असंवैधानिक करार देते हुए इसको रद करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर रखी है। तत्काल सुनवाई के प्रार्थना पत्र पर मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर और जस्टिस एएम खानविलकर की बेंच ने कहा, मामले की जल्द सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। राजनीति को एक तरफ रखिए। अदालत में निर्धारित व्यवस्था के तहत ही अर्जी को सुना जाएगा।

पढ़ें- सिंधु जल समझौते पर हो सकता है निर्णायक फैसला, समीक्षा बैठक खत्म

आपको बता दें कि उड़ी में सैन्य ठिकाने पर हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान का नाम आने के बाद से सिंधु जल समझौता रद करने की मांग तेज हो गई है। माना जाता है कि सिंधु नदी का 80 फीसद पानी पाकिस्तान चला जाता है, इससे जम्मू-कश्मीर के लोगों को पानी और बिजली का संकट झेलना पड़ता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज सिंधु जल समझौते के बारे में एक बैठक किए हैं, जिसमें जल संसाधन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों सहित अन्य संबंधित मंत्रालयों के अधिकारी भी शामिल हुए। इस बैठक को भारत की वॉटर डिप्लोमेसी के तौर पर देखा जा रहा है, जहां सिंधु जल समझौते के फायदे और नुकसान पर चर्चा होने की संभाावना जताई गई है।

पढ़ें- अगर सिंधु जल संधि टूटती है तो तब भी 12 साल लगेंगे पानी रोकने में


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.