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    गडकरी की कार में बच्ची का शव मिलने की सीबीआइ जांच नहीं

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    Updated: Fri, 10 May 2013 09:12 PM (IST)

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने योगिता ठाकरे हत्याकांड की सीबीआइ जांच की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। 1

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने योगिता ठाकरे हत्याकांड की सीबीआइ जांच की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। 19 मई 2009 को भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी के नागपुर स्थित आवास गडकरीवाडा में खड़ी उनकी कार में संदिग्ध परिस्थितियों में सात वर्षीय योगिता का शव मिला था।

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    किशोर समरिते द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर मामले की जांच सीआइडी से लेकर सीबीआइ को देने की मांग की थी। याची का तर्क था कि मामले में गडकरी का नाम जुड़े होने से राज्य की एजेंसी [सीआइडी] ने सही तरीके से जांच नहीं की है। न्यायमूर्ति आरएम लोढा की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को याचिका खारिज करते हुए कहा कि सीआइडी की ओर से दाखिल रपट के बाद, यह मजिस्ट्रेट फैसला करेंगे कि जांच उचित तरीके से की गई है या नहीं। योगिता के परिजनों अशोक और विमल ठाकरे की मांग पर बांबे हाई कोर्ट ने मामले की जांच सीआइडी को सौंपी थी।

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