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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 05, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

SC notice to Bengal Govt: '77 मुस्लिम जातियों को कैसे दे दिया OBC कोटा', सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को भेजा नोटिस

By Agency Edited By: Mahen Khanna
Published: Mon, 05 Aug 2024 03:04 PM (IST)Updated: Mon, 05 Aug 2024 03:26 PM (IST)

SC notice to Mamata Govt मुस्लिम जातियों को आरक्षण देने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज ममता सरकार को ...और पढ़ें

SC notice to Mamata Govt ममता को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस।
SC notice to Mamata Govt ममता को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस।

जागरण डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। SC notice to Mamata Govt बंगाल में 77 मुस्लिम जातियों को आरक्षण देने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने  आज ममता सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर ये नोटिस दिया है। 

हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक

हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 77 मुस्लिम जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के रूप में वर्गीकृत करने को रद्द कर दिया था और 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) प्रमाण पत्र रद्द कर दिए थे।

सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर ममता सरकार से जवाब मांगा है कि उसने किस आधार पर मुस्लिम जातियों को ये कोटा दिया। 

जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा के साथ सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने विवादित आदेश पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य से हलफनामा दाखिल करने को कहा। कोर्ट ने पूछा..

  • कोर्ट ने जवाब मांगते हुए कहा कि सरकार ओबीसी में वर्गीकृत करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया की कोई प्रकृति बताए। सरकार बताए कि कौन सा सर्वेक्षण किया गया।
  • क्या ओबीसी के रूप में नामित 77 समुदायों की सूची में किसी भी समुदाय के संबंध में पिछड़ा वर्ग आयोग के साथ परामर्श की कमी थी।