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बोफोर्स मामले में अब तक क्यों नहीं हुई सुनवाई, जानिए- क्या है सच

सुप्रीम कोर्ट के वकील अजय अग्रवाल जो बोफोर्स मामले में याचिकाकर्ता भी हैं ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल को एक पत्र लिखा है।

By Srishti VermaEdited By: Published: Tue, 30 Jan 2018 10:59 AM (IST)Updated: Tue, 30 Jan 2018 04:08 PM (IST)
बोफोर्स मामले में अब तक क्यों नहीं हुई सुनवाई, जानिए- क्या है सच
बोफोर्स मामले में अब तक क्यों नहीं हुई सुनवाई, जानिए- क्या है सच

नई दिल्ली (जेएनएन)। सुप्रीम कोर्ट के वकील अजय अग्रवाल जो बोफोर्स मामले में याचिकाकर्ता भी हैं, ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल को एक पत्र लिखा है। बताया जा रहा है कि उन्होंने सीबीआई को बोफोर्स मामले में तत्काल जवाब फाइल करने का निर्देश देने का वेणुगोपाल से आग्रह किया है। पत्र में उन्होंने कहा है कि सीबीआई मामले से संबंधित सभी दस्तावेजों के साथ जवाब दें। बताया जाता है कि मामले की अगली सुनवाई 2 फरवरी को होगी।

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मीडिया से बात करते हुए अजय अग्रवाल ने कहा कि, उस समय यूपीए सरकार और राजीव गांधी का परिवार इसमें शामिल था इसलिए वे इस मामले को अंदर ही अंदर सुलझा लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मामले में कोई अपील नहीं की। मामले की सुनवाई 2009-10 में ही हो जाती लेकिन यूपीए सरकार के षड़यंत्र के कारण इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी।

CBI पर लगा चुके हैं कोर्ट को गुमराह करने का आरोप

इससे पहले भाजपा नेता व अधिवक्ता अजय अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि बोफोर्स मामले में सीबीआइ ने दिल्ली हाई कोर्ट को गुमराह किया था। उनके आरोप के मुताबिक एजेंसी (सीबीआई) ने अदालत में कहा था कि जांच में 250 करोड़ रुपये खर्च हो गए, जबकि आरटीआइ के जवाब में बताया गया कि जांच का खर्च 4.77 करोड़ था, इसमें देश व विदेश में वकीलों को दी फीस भी शामिल है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अजय अग्रवाल जिन्होंने भाजपा के टिकट पर कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ रायबरेली से 2014 में चुनाव लड़ा था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बोफोर्स मामले में सीबीआइ ने हाई कोर्ट में गलत बयानी की।

आरटीआइ के जवाब का दिया था हवाला

अग्रवाल की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2005 को स्वीकृत की थी। उसी साल 31 मई को हाई कोर्ट ने यूरोप में रह रहे उद्योगपतियों व हिंदुजा बंधुओं के खिलाफ आरोप खारिज कर दिए थे। सीबीआइ 90 दिनों के भीतर फैसले को चुनौती देने में नाकाम रही, तब अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनका कहना है कि 2011 में आरटीआइ के एक जवाब में उन्हें बताया गया कि जांच में कुल 4.77 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। दिल्ली हाई कोर्ट के तत्कालीन जज आरएस सोढ़ी ने हिंदुजा बंधुओं श्रीचंद, प्रकाशचंद व गोपीचंद समेत बोफोर्स कंपनी के खिलाफ लगाए आरोप खारिज करने के साथ सीबीआइ को इस बात के लिए लताड़ लगाई कि जनता की गाढ़ी 250 करोड़ की कमाई को खर्च करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं किया जा सका।

क्या है बोफोर्स मामला

गौरतलब है कि 1437 करोड़ की डील भारत व स्वीडन की हथियार कंपनी एबी बोफोर्स के बीच 24 मार्च 1986 में हुई थी। 16 अप्रैल 1987 को स्वीडन के रेडियो ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि डील को सिरे चढ़ाने के लिए भारत में राजनेताओं के साथ नौकरशाहों को भारी भरकम रिश्वत दी गई है। 22 जनवरी 1990 को सीबीआइ ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की थी। मामले ने इतना तूल पकड़ा था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को चुनाव में करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी।

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