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    अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, बिना अनुमति यूपी छोड़ने पर रोक; मंजूरी के बाद जा सकेंगे मऊ

    Updated: Fri, 07 Mar 2025 05:09 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता रहे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। गैंगस्टर मामले में शीर्ष अदालत ने अब्बास अंसारी को यह राहत दी है। मौजूदा समय में अब्बास अंसारी उत्तर प्रदेश की मऊ विधानसभा सीट से विधायक हैं। मगर लंबे समय से जेल में हैं। पिछले साल बांदा जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद मुख्तार अंसारी की मौत हो गई थी।

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    अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। ( फाइल फोटो )

    पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गैंगस्टर एक्ट मामले में मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने अब्बास को अंतरिम जमानत दी है। हालांकि मऊ जाने से पहले अब्बास अंसारी को अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। शुक्रवार को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने अब्बास अंसारी की याचिका पर सुनवाई की।

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    बिना अनुमति नहीं जा सकेंगे मऊ

    पीठ ने अपने आदेश में कहा कि पूर्व अनुमति के बिना अब्बास अंसारी उत्तर प्रदेश नहीं छोड़ सकते हैं। अदालतों में पेशी से एक दिन पहले उन्हें पुलिस अधिकारियों को सूचना देनी होगी। इसके अलावा अब्बास अंसारी को लखनऊ में अपने आधिकारिक आवास में रहने और मऊ में अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने से पहले अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेनी होगी। शीर्ष अदालत ने जमानत शर्तों के अनुपालन पर पुलिस से 6 सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट मांगी।

    पिछले साल गैंगस्टर मामले में हुई थी गिरफ्तारी

    अब्बास अंसारी को 4 नवंबर 2022 को एक आपराधिक मामले में हिरासत में लिया गया था। इसके बाद 6 सितंबर 2024 को गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। पीठ ने कहा कि उसे तत्काल गैंगस्टर एक्ट मामले को छोड़कर सभी आपराधिक मामलों में जमानत दी गई थी।

    जबरन वसूली और मारपीट का आरोप

    31 अगस्त 2024 को चित्रकूट जिले के कर्वी कोतवाली में अब्बास अंसारी, नवनीत सचान, नियाज अंसारी, फराज खान और शाहबाज आलम खान के खिलाफ यूपी गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम- 1986 की धारा 2 और 3 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। अब्बास पर जबरन वसूली और मारपीट का आरोप है। पिछले साल 18 दिसंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस मामले में अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

    मऊ सीट से विधायक हैं अब्बास अंसारी

    मौजूदा समय में अब्बास अंसारी उत्तर प्रदेश की मऊ विधानसभा सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक हैं। मगर लंबे समय से जेल में हैं। पिछले साल मार्च महीने में बांदा जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद उनके पिता मुख्तार अंसारी की मौत हो गई थी। तब परिवार ने जेल में मुख्तार अंसारी को जहर देने का आरोप लगाया था।

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