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सहारा प्रमुख सुब्रत राय को SC ने भेजा समन, सेबी के खाते में जमा कराने पड़ेंगे 9,000 करोड़

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को बड़ी राहत देते हुए सेबी के खाते में 9,000 करोड़ रुपये की बाकी रकम जमा करने की मोहलत दे दी।

By Mangal YadavEdited By: Published: Thu, 31 Jan 2019 05:13 PM (IST)Updated: Thu, 31 Jan 2019 05:54 PM (IST)
सहारा प्रमुख सुब्रत राय को SC ने भेजा समन, सेबी के खाते में जमा कराने पड़ेंगे 9,000 करोड़
सहारा प्रमुख सुब्रत राय को SC ने भेजा समन, सेबी के खाते में जमा कराने पड़ेंगे 9,000 करोड़

नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय को 28 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया है। सेबी-सहारा केस में निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए 25,700 करोड़ रुपये जमा करने में विफल रहने के कारण रॉय को तलब किया गया है।

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कोर्ट ने कहा कि पिछले आदेश में सहारा को धन का इंतजाम करने के लिए छह माह का वक्त दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि समूह ने सिर्फ 15,000 करोड़ रुपये जमा कराए। बेंच ने पिछले आदेश का पालन करने के लिए रॉय और अन्य निदेशकों को और समय देने से इन्कार कर दिया।

अदालत ने कहा कि उसने इस मामले में आगे बढ़ने का फैसला किया है ताकि कानून अपना काम करे। रॉय व अन्य निदेशकों को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहने का निर्देश दिया गया। करीब दो साल जेल में बिता चुके रॉय छह मई 2017 से पैरोल पर हैं।

समूह की दो कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन (एसआइआरईसीएल) और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लि. (एसएचआइसीएल) निवेशकों का पैसा लौटाने में विफल रही। इस वजह से रॉय और दो अन्य निदेशकों रवि शंकर दुबे और अशोक रॉय चौधरी को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने इन दोनों कंपनियों को निवेशकों को 24,000 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश 31 अगस्त 2012 को दिया था।


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