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    फर्जी टूलकिट मामले में रमन सिंह और संबित पात्रा को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका पर सुनवाई से इनकार

    19 मई को कांग्रेस की छात्र इकाई ने रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ रायपुर में एफआइआर दर्ज कराई थी। इस मामले में रायपुर पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री से पूछताछ भी की थी। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा को भी समन जारी किया गया था।

    By Neel RajputEdited By: Updated: Wed, 22 Sep 2021 12:23 PM (IST)
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    19 मई को एनएसयूआइ ने रमन सिंह और संबित पात्रा के खिलाफ रायपुर में एफआइआर दर्ज कराई थी

    नई दिल्ली, एएनआइ। फर्जी टूलकिट मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। बुधवार को कोर्ट ने रमन सिंह और संबित पात्रा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर रोक लगाने के छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है।

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    राज्य सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले के रिकार्ड का जिक्र करना चाहा तो पीठ ने कहा कि अपनी ऊर्जा बेकार ना करें। हम विशेष अनुमति याचिकाओं पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं और एसएलपी खारिज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से फर्जी टूलकिट मामले संबंधी याचिकाओं पर जल्द निर्णय लेने का अनुरोध किया है और कहा कि इस मामले पर पहले की टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना फैसला लिया जाए। बता दें कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 11 जून को दो अलग-अलग आदेश पारित किए थे और रमन सिंह व संबित पात्रा के खिलाफ दायर प्राथमिकी के संदर्भ में उन्हे अंतरिम राहत दी थी। कोर्ट ने कहा था कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोप दर्शाते हैं कि ट्वीट ने कांग्रेस नेताओं को क्रोधित किया। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि ट्वीट ने सार्वजनिक शांति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला और यह दो राजनीतिक दलों के बीच केवल राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का मामला है।

    बता दें कि 19 मई को कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआइ ने रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ रायपुर में एफआइआर दर्ज कराई थी। इस मामले में रायपुर पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री से पूछताछ भी की थी। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा को भी समन जारी किया गया था।