AIADMK महासचिव शशिकला के भतीजे पर 28 करोड़ का जुर्माना
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2000 में फेरा उल्लंघन के एक मामले में फेरा अपीलीय बोर्ड ने दिनाकरन पर यह जुर्माना लगाया था।
चेन्नई, आइएएनएस। मद्रास हाईकोर्ट ने अन्नाद्रमुक की महासचिव वीके शशिकला के भतीजे और पूर्व सांसद टीटीवी दिनाकरन पर फेरा मामले में लगाए गए 28 करोड़ रुपये के जुर्माने को बरकरार रखा है।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2000 में फेरा उल्लंघन के एक मामले में फेरा अपीलीय बोर्ड ने दिनाकरन पर यह जुर्माना लगाया था। आरोप था कि तमिलनाडु में जयललिता के शासनकाल में वर्ष 1997-96 के बीच दिनाकरन ने भारत से पैसा ले जाकर विदेश के बैंकों में जमा कराया लेकिन उसके बदले देश में कोई रकम अदा नहीं की। पहले दिनाकरन पर जुर्माना 31 करोड़ रुपये का लगाया गया था जिसे बाद में कम करके 28 करोड़ रुपये कर दिया।
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