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    सनातन धर्म 'शाश्वत कर्तव्यों' का समूह है...फ्री स्पीच घृणास्पद भाषण नहीं हो सकता: मद्रास HC के न्यायाधीश

    By Versha SinghEdited By: Versha Singh
    Updated: Sat, 16 Sep 2023 03:46 PM (IST)

    DMK मंत्री उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणियों पर राजनीतिक विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। उदयनिधि के सनातन धर्म को लेकर की गई टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ FIR भी हुई है। इस बीच मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि सनातन धर्म शाश्वत कर्तव्यों का एक समूह है जिसे हिंदू धर्म या हिंदू जीवन शैली का पालन करने वालों से संबंधित कई स्रोतों से एकत्र किया जा सकता है।

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    फ्री स्पीच घृणास्पद भाषण नहीं हो सकता: मद्रास HC के न्यायाधीश

    चेन्नई (तमिलनाडु), एजेंसी। DMK मंत्री उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणियों पर राजनीतिक विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच, मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि सनातन धर्म 'शाश्वत कर्तव्यों' का एक समूह है जिसे हिंदू धर्म या हिंदू जीवन शैली का पालन करने वालों से संबंधित कई स्रोतों से एकत्र किया जा सकता है और इसमें शामिल हैं राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, राजा के प्रति कर्तव्य, राजा का अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्य, अपने माता-पिता और गुरुओं के प्रति कर्तव्य, गरीबों की देखभाल और अन्य कई कर्तव्य शामिल हैं।

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    न्यायमूर्ति एन. शेषशायी ने 15 सितंबर को अपने आदेश में कहा कि अदालत सनातन धर्म के पक्ष और विपक्ष में बहुत मुखर और समय-समय पर होने वाली शोर-शराबे वाली बहसों के प्रति सचेत है और अदालत चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है, उस पर वास्तविक चिंता के साथ विचार करने से खुद को रोक नहीं सकती है।

    अदालत ने यह भी कहा कि जब धर्म से संबंधित मामलों में स्वतंत्र भाषण का प्रयोग किया जाता है, तो किसी के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कोई भी परेशान न हो और स्वतंत्र भाषण घृणास्पद भाषण नहीं हो सकता है।

    कोर्ट ने कहा कि कहीं न कहीं इस विचार ने जोर पकड़ लिया है कि सनातन धर्म केवल और केवल जातिवाद और छुआछूत (casteism and untouchability) को बढ़ावा देने वाला है। समान नागरिकों के देश में छुआछूत को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और भले ही इसे 'सनातन धर्म' के सिद्धांतों के भीतर कहीं न कहीं अनुमति के रूप में देखा जाता है, फिर भी इसमें रहने के लिए जगह नहीं हो सकती है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता की घोषणा की गई है ख़त्म कर दिया गया। कोर्ट ने कहा, यह मौलिक अधिकार का हिस्सा है।

    इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 51ए(ए) के तहत, संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है... इसलिए, सनातन धर्म के भीतर या बाहर, छुआछूत अब संवैधानिक नहीं हो सकती है। हालाँकि दुख की बात है कि यह अभी भी है।

    अदालत ने याचिकाकर्ता एलंगोवन की ओर से दलीलों का उल्लेख किया और कहा कि उन्होंने कहा है कि कहीं भी सनातन धर्म न तो छुआछूत को मंजूरी देता है या बढ़ावा देता है और यह केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों पर सभी के साथ समान व्यवहार करने पर जोर देता है।

    अदालत ने कहा, जैसे-जैसे धार्मिक प्रथाएं समय के साथ आगे बढ़ती हैं, कुछ बुरी प्रथाएं अनजाने में ही इसमें शामिल हो सकती हैं। वे खरपतवार हैं जिन्हें हटाना आवश्यक है। लेकिन फसल क्यों काटी जाए?' - यह संक्षेप में विद्वान वकील की दलीलों का सार है।

    अदालत एक स्थानीय सरकारी कॉलेज द्वारा जारी एक परिपत्र को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें छात्राओं से तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके संस्थापक सीएन अन्नादुरई की जयंती पर 'सनाधना का विरोध' विषय पर अपने विचार साझा करने को कहा गया था।

    अदालत ने यह देखते हुए याचिका का निपटारा कर दिया कि कॉलेज द्वारा परिपत्र पहले ही वापस ले लिया गया था।

    अदालत ने कहा, यह अदालत सनातन धर्म के समर्थक और विरोधी पर बहुत मुखर और समय-समय पर शोर-शराबे वाली बहसों के प्रति सचेत है। इसने मोटे तौर पर सनातन धर्म को 'शाश्वत कर्तव्यों' के एक समूह के रूप में समझा है और इसे किसी एक विशिष्ट साहित्य से नहीं खोजा जा सकता है, बल्कि इसे कई स्रोतों से इकट्ठा किया जाना है, जो या तो हिंदू धर्म से संबंधित हैं, या जो हिंदू तरीके का अभ्यास करते हैं।

    अदालत ने कहा कि यह प्रशंसनीय होगा, अगर फ्री भाषण निष्पक्ष और स्वस्थ सार्वजनिक बहस को प्रोत्साहित करता है और समाज को आगे बढ़ने में मदद करता है।

    इन दिनों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग किस प्रकार देखा जाता है? यदि सोशल मीडिया के माध्यम से किए गए फ्री स्पीच को आधार माना जाए, तो कोई भी व्यक्ति जिसका विज्ञान या रॉकेट या अंतरिक्ष से बहुत कम लेना-देना है, वह रॉकेट विज्ञान पर व्याख्यान दे सकता है।

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