'सबरीमाला भक्तों को सिंथेटिक कुमकुम की बिक्री जारी', केरल हाईकोर्ट जताई आपत्ति, जारी किया यह आदेस
केरल हाई कोर्ट ने नोट किया है कि सबरीमाला के भक्तों को सिंथेटिक कुमकुम की बिक्री बिना किसी रुकावट के जारी है। जबकि अदालत ने इसे प्रतिबंधित करने के लिए ...और पढ़ें

सिंथेटिक कुमकुम की बिक्री की अनुमति नहीं दी जा सकती- केरल हाईकोर्ट (फोटो- एक्स)
पीटीआई, कोच्चि। केरल हाई कोर्ट ने नोट किया है कि सबरीमाला के भक्तों को सिंथेटिक कुमकुम की बिक्री बिना किसी रुकावट के जारी है। जबकि अदालत ने इसे प्रतिबंधित करने के लिए निर्देश दिए थे और कहा कि इसे किसी भी परिस्थिति में अनुमति नहीं दी जा सकती।
जस्टिस राजा विजयाराघवन वी. और केवी जयकुमार की पीठ ने कहा कि प्राइमाफेसी मुख्य वितरक 'आइडियल एंटरप्राइजेज' नामक एक फर्म प्रतीत होती है और इसे नोटिस जारी किया गया है।
फर्म के अलावा अदालत ने एक प्रयोगशाला (केरल एनवायरो इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) को भी नोटिस जारी किया है। इसने आइडियल एंटरप्राइजेज द्वारा वितरित कुमकुम बेचने वाले विभिन्न विक्रेताओं को प्रमाण पत्र जारी किए हैं।
अदालत ने 5 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई से पहले फर्म और प्रयोगशाला दोनों से प्रतिक्रियाएं मांगी हैं। यह आदेश तब आया जब एरुमेली ग्राम पंचायत ने अदालत को बताया कि उसके क्षेत्र में सिंथेटिक कुमकुम की बिक्री आइडियल एंटरप्राइजेज द्वारा की जा रहा है।
अदालत ने 7 नवंबर और 12 नवंबर को अपने अलग-अलग आदेशों में स्पष्ट किया था कि किसी भी परिस्थिति में विक्रेताओं को सबरीमाला के सन्निधानम क्षेत्र और आसपास की पंचायतों में भक्तों के लिए रासायनिक रूप से निर्मित या सिंथेटिक कुमकुम का निर्माण, वितरण या बिक्री करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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