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पार्टी गठन के 30 दिन में करना होगा पंजीकरण का आवेदन, चुनाव आयोग ने जारी किए दिशानिर्देश

चुनाव आयोग के अनुसार राजनीतिक दलों के पंजीकरण के नए निर्देश एक जनवरी 2020 से प्रभावी हो गए हैं।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Wed, 01 Jan 2020 11:39 PM (IST)Updated: Thu, 02 Jan 2020 07:17 AM (IST)
पार्टी गठन के 30 दिन में करना होगा पंजीकरण का आवेदन, चुनाव आयोग ने जारी किए दिशानिर्देश
पार्टी गठन के 30 दिन में करना होगा पंजीकरण का आवेदन, चुनाव आयोग ने जारी किए दिशानिर्देश

नई दिल्ली, प्रेट्र/आइएएनएस। चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत पंजीकरण की मांग करने वाली पार्टियों के लिए नया दिशानिर्देश जारी किया है। बुधवार से प्रभावी दिशानिर्देश के अनुसार राजनीतिक दलों को अपनी स्थापना की तारीख से 30 दिनों के भीतर चुनाव आयोग को अर्जी देनी होगी।

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चुनाव आयोग का ऑनलाइन ट्रेकिंग सिस्टम शुरू

पार्टी को मान्यता दिए जाने तक की समूची प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए आयोग ने ऑनलाइन ट्रेकिंग सिस्टम (पीपीआरटीएमएस) शुरू किया है।

चुनाव आयोग ने पार्टियों के लिए जारी किया दिशानिर्देश

संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग ने दिशानिर्देश में कहा है, 'पंजीकरण मांगने वाले संगठन को अपनी स्थापना की तारीख से एक माह के अंदर आवेदन सौंपना होगा।'

एक जनवरी 2020 से पंजीकरण के लिए राजनीतिक दल आवेदन की ऑनलाइन निगरानी कर सकते हैं

आवेदक को अपने आवेदन की स्थिति देखने के लिए आयोग ने पीपीआरटीएमएस लांच किया है। इसके तहत नए राजनीतिक दल के रूप में एक जनवरी 2020 से पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले दल अपने आवेदन की ऑनलाइन निगरानी कर सकेंगे।

आवेदक दल को एसएमएस और ईमेल से भी आवेदन के निस्तारण की जानकारी दी जाएगी

आवेदक दल को एसएमएस और ईमेल के जरिये भी आवेदन के निस्तारण के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी इसकी जानकारी मिल सकेगी।

पंजीकरण के नए निर्देश एक जनवरी 2020 से प्रभावी

आयोग के अनुसार राजनीतिक दलों के पंजीकरण के नए निर्देश एक जनवरी 2020 से प्रभावी हो गए हैं।


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