सु्प्रीम कोर्ट की शाखाएं स्थापित करने मांग पर सुनवाई से इन्कार, वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध होने की कही बात
सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों में उसकी शाखाएं स्थापित किए जाने की मांग की गई थी। गैर-सरकारी संगठन लोक प्रहरी की याचिका पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कड़ा संज्ञान लिया।
नई दिल्ली, एजेंसियां: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों में उसकी शाखाएं स्थापित किए जाने की मांग की गई थी। गैर-सरकारी संगठन 'लोक प्रहरी' की याचिका पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कड़ा संज्ञान लिया। इसमें संविधान के अनुच्छेद-130 को कार्यान्वित करने के लिए शीर्ष अदालत के महासचिव के जरिये प्रधान न्यायाधीश को रिट जारी करने की मांग की गई थी।
इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की मंजूरी से प्रधान न्यायाधीश दिल्ली या अन्य स्थानों पर सुप्रीम कोर्ट के बैठने की जगह तय कर सकते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि अब वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है इसलिए वे इस याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे।
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने भी चौधरी की याचिका खारिज कर दी थी जिसमें उन्होंने मेट्रो डेरी लिमिटेड में बंगाल सरकार द्वारा अपनी 47 प्रतिशत हिस्सेदारी को बेचने की जांच कराए जाने की मांग की थी। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने बंगाल सरकार के फैसले को विवेकपूर्ण करार दिया।
कामन ड्रेस कोड की याचिका पर सुनवाई से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कामन ड्रेस कोड संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। इस याचिका में अपील की गई थी कि कोर्ट की ओर से केंद्र, राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया जाए कि पंजीकृत शिक्षण संस्थानों में छात्रों व स्टाफ के लिए एक ड्रेस कोड हो।
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