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कर्नाटक में लाउडस्पीकर से अजान के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ, हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को लिया गया हिरासत में

बेंगलुरू सहित कई स्थानों पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। बेंगलुरू हुबली बेलागवी मैसूर यादगीर मांड्या और कोलार सहित राज्य के विभिन्न स्थानों के मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया ।

By Dhyanendra Singh ChauhanEdited By: Published: Mon, 09 May 2022 08:39 PM (IST)Updated: Mon, 09 May 2022 08:39 PM (IST)
हिंदू संगठनों ने सरकार पर मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को रोकने में नाकाम रहने का लगाया आरोप

बेंगलुरू, एजेंसी। कर्नाटक में भी लाउडस्पीकर को लेकर विवाद बढ़ता दिख रहा है। मस्जिदों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल जारी रहने के बाद इसके विरोध में सोमवार सुबह मंदिरों में भी हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। यह अभियान श्रीराम सेना सहित कई हिंदू संगठनों ने चलाया है। हिंदू संगठनों ने राज्य सरकार पर मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है।

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बेंगलुरू सहित कई स्थानों पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। बेंगलुरू, हुबली, बेलागवी, मैसूर, यादगीर, मांड्या और कोलार सहित राज्य के विभिन्न स्थानों के मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया।

यह अभियान सरकार और हठी मुस्लिम समुदाय के खिलाफ: प्रमोद मुतालिक

श्रीराम सेना के प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने कहा कि अभियान सरकार और हठी मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है। उन्होंने मैसूर के अंजनेय मंदिर में सुबह की प्रार्थना में हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि हम लाउडस्पीकर से समाज, छात्रों और मरीजों को होने वाली परेशानी को लेकर विगत एक साल से आगाह कर रहे हैं। इस बारे में मुसलमानों को भी बताया गया, लेकिन स्थिति नहीं सुधरी।

मुतालिक ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे अवमानना याचिक

मुतालिक ने कहा कि नोटिस जारी करने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहां तक कि सोमवार सुबह पांच बजे भी मस्जिदों ने लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया। हमारी लड़ाई आज ही शुरू हुई है। यदि अब कार्रवाई नहीं की गई तो हम सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर करेंगे। यह उसके आदेश का उल्लंघन है।

उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान या अफगानिस्तान नहीं है। यह भारत है। यहां संविधान और कानून का शासन है। वहीं, मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने लाउडस्पीकर के इस्तेमाल संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। 

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