'शादी का भरोसा देकर बनाए शारीरिक संबंध', महिला ने SC में लगाई गुहार तो जज साहब ने की अहम टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक यौन उत्पीड़न मामले पर सुनवाई की। एक महिला की ओर से याचिका दायर की गई थी कि उसके पूर्व मंगेतर ने उसे ये भरोसा दिलाया था कि वो उससे शादी करेगा। इसी लिए उसने मंगेतर के साथ यौन संबंध बनाए। हालांकि लड़के ने शादी से इनकार कर दिया। इस पर कोर्ट ने महिला को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यौन उत्पीड़न मामले पर सुनवाई करते हुए एक अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि असफल रोमांटिक रिश्ते का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि दोनों पक्षों पर यौन संबंध जबरन बनाए गए थे।
दरअसल, एक महिला ने याचिका दायर किया था कि उसके पूर्व मंगेतर ने उसके साथ शादी का वादा कर यौन संबंध बनाए। लड़की ने कोर्ट में दलील दी कि उसे उम्मीद थी कि लड़का उसके साथ शादी करेगा, इसलिए उसने यौन संबंध बनाए।
युवाओं के बीच नैतिकता की भावना अलग हो चुकी है: कोर्ट
कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि महिला बालिग है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको यह विश्वास दिलाकर धोखा दिया गया हो कि आपकी शादी हो जाएगी, । आज के समय युवाओं के बीच नैतिकता, सद्गुणों की अवधारणा अलग हो चुकी है। अगर हम आपकी बात से सहमत हैं, तो कॉलेज में लड़के और लड़की के बीच कोई भी रिश्ता, वगैरह दंडनीय होगा।"
अदालत ने यह भी कहा कि इस तरह की शिकायतें कभी-कभी रूढ़िवादी नैतिकता और मूल्यों से प्रेरित होती हैं, जिसमें व्यवस्था में "खामियों" के कारण पुरुष को ही दोष दे दिया जाता है।
महिला की वकील ने क्या दलील दी?
हालांकि, महिला के वकील ने बताया कि जिस रिश्ते पर सवाल उठाया जा रहा है, वह 'अरेंज्ड' था और 'रोमांटिक' नहीं था, इसलिए 'सहमति' का सवाल उठता है। वकील माधवी दीवान ने कहा, "यह कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं है जो खराब हो गया। यह अरेंज्ड था। इस मामले में सहमति को 'स्वतंत्र सहमति' नहीं कहा जा सकता है।" उन्होंने स्पष्ट किया कि सगाई तोड़ना "सामाजिक वर्जना" के बराबर होगा।
दीवान ने तर्क दिया कि महिला को लगता था कि अगर वह उसे खुश नहीं करेगी तो वह उससे शादी नहीं करेगा। उन्होंने अदालत से कहा, "यह उसके लिए आकस्मिक सेक्स हो सकता है, लेकिन महिला के लिए नहीं।"
अदालत ने इस पर कहा कि स्थिति की जांच दोनों पक्षों के दृष्टिकोण से की जानी चाहिए और इसका "किसी एक लिंग से कोई संबंध नहीं है।
न्यायमूर्ति सुंदरेश ने पूछा, "मेरी भी एक बेटी है (लेकिन फिर भी) यदि वह इस स्थिति में है तो मुझे व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। अदालत ने अंततः निर्णय लिया कि वह उस व्यक्ति की याचिका पर आगे सुनवाई करेगी।
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