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    Ranya Rao Case: रान्या राव को कोर्ट से नहीं मिली राहत, तीसरी बार जमानत याचिका हुई नामंजूर

    Ranya Rao Gold Smuggling Case गोल्ड स्मगलिंग मामले में गिरफ्तार हुई कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव की जमानत याचिका को बेंगलुरु की एक सत्र अदालत ने तीसरी बार खारिज कर दिया है। 3 मार्च को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 14 किलो सोने (करीब 12.56 करोड़ रुपये मूल्य) के साथ रान्या की गिरफ्तारी हुई थी। 2023 से 2025 के बीच रान्या 52 बार दुबई गई थी।

    By Agency Edited By: Piyush Kumar Updated: Thu, 27 Mar 2025 05:27 PM (IST)
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    Ranya Rao Case: रान्या राव की जमानत याचिका को तीसरी बार अदालत ने खारिज कर दी है।(फोटो सोर्स: जागरण)

    एएनआई, बेंगलुरु। गोल्ड स्मगलिंग मामले में गिरफ्तार हुई कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव को अदालत ने एक फिर झटका दिया है। एक्ट्रेस की जमानत याचिका को बेंगलुरु की एक सत्र अदालत ने खारिज कर दी है। तीसरी बार रान्या राव की जमानत नामंजूर की गई है। इससे पहले दो बार एक्ट्रेस की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।

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    14 किलो सोना के साथ पकड़ी गई थी एक्ट्रेस

    बता दें कि 3 मार्च को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 14 किलो सोने (करीब 12.56 करोड़ रुपये मूल्य) के साथ रान्या की गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद अधिकारियों ने उसके घर पर भी तलाशी ली थी, जहां अधिकारियों ने 2.06 करोड़ रुपये मूल्य के गोल्ड की ज्वेलरी और 2.67 करोड़ रुपये बरामद किए थे। रान्या ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि वो 2023 से 2025 के बीच 52 बार दुबई गई थी।

    हवाला के पैसे से खरीदा था सोना

    बता दें कि अभियोजन पक्ष ने अदालत में कहा था कि रान्या राव ने कबूल किया कि उसने सोना खरीदने के लिए हवाला के जरिए पैसे ट्रांसफर किए थे। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) की वकील मधु राव ने कोर्ट को बताया कि रान्या ने सोना की खरीद में हवाला का पैसा इस्तेमाल करने की बात कबूल की है।

    इस खुलासे के बाद जांच एजेंसियों ने मामले को और गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। मामले में DRI ने धारा 108 के तहत नोटिस जारी किया है, जो कि न्यायिक जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस मामले में वित्तीय अनियमितताओं और संभावित कानून उल्लंघनों का पता लगाया जाएगा।

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