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    Ranveer Allahbadia को बड़ी राहत, एक शर्त पर 'द रणवीर शो' शुरू करने की छूट; SC ने केंद्र को भी दिए अहम निर्देश

    By Agency Edited By: Mahen Khanna
    Updated: Mon, 03 Mar 2025 04:54 PM (IST)

    SC to Ranveer Allahbadia रणवीर इलाहाबादिया को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने एक शर्त पर द रणवीर शो शुरू करने की छूट दी है। कोर्ट ने विवाद के बीच आज केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने केंद्र से ऑनलाइन सामग्री को नियमित करने पर राय मांगने को कहा है।

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    SC to Ranveer Allahbadia रणवीर इलाहाबादिया को राहत।

    एजेंसी, नई दिल्ली। SC to Ranveer Allahbadia रणवीर इलाहाबादिया को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। माता-पिता को लेकर अभद्र टिप्पणी करने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने एक शर्त पर 'द रणवीर शो' शुरू करने की छूट दी है।

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    सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ इलाहाबादिया का अगले आदेश तक गिरफ्तारी से संरक्षण बढ़ा दिया और उन्हें गुवाहाटी में जांच में शामिल होने को कहा।

    इस शर्त पर मिली छूट

    सुप्रीम कोर्ट ने पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को अपने शो में शालीनता बनाए रखने की शर्त पर 'द रणवीर शो' का प्रसारण फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। बता दें कि इंडियाज गॉट लेटेंट मामले में चल रहे केस में यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया था।

    रणवीर ने कोर्ट के आदेश के एक हिस्से को हटाने की मांग की थी, जिसमें उन्हें अपने शो प्रसारित करने से रोक दिया गया था। रणवीर के वकील ने ये दलील दी कि उनके पास 280 कर्मचारी हैं और यह उनकी आजीविका है।

    सुप्रीम कोर्ट ने दिए अहम निर्देश

    • सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को फिलहाल विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जांच में शामिल होने के बाद ही अनुमति दी जा सकती है।
    • सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ केंद्र से सोशल मीडिया सामग्री को विनियमित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने को कहा। इसके लिए सभी हितधारकों से सुझाव लेने को कहा गया।
    • सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया से सभी आयु वर्गों के लिए उपयुक्त 'द रणवीर शो' बनाने के लिए अंडरटेकिंग देने को कहा।
    • वकील की दलीलों पर कोर्ट ने नाराज होकर कहा कि मौलिक अधिकार थाली में नहीं परोसे गए हैं, कुछ प्रतिबंध हैं और उसे मानना ही होगा।

    कोर्ट में सरकार पक्ष ने क्या कहा?

    • इलाहाबादिया के शो प्रसारित करने की याचिका पर सॉलिसिटर जनरल एसजी मेहता ने इसका विरोध किया। तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें कुछ समय के लिए चुप रहने दें, वही सही होगा।
    • मेहता ने कहा कि इंडियाज गॉट लेटेंट पर उनकी टिप्पणी अश्लील और विकृत है।

    केंद्र सरकार को भी अहम निर्देश मिले

    सुप्रीम कोर्ट ने विवाद के बीच आज केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी कर बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने केंद्र से ऑनलाइन सामग्री को विनियमित करने को कहा है और इसके लिए कोर्ट ने संबंधित लोगों से राय मांगने को कहा है।

    ये है पूरा मामला

    बता दें कि रणवीर इलाहाबादिया को बीयर बाइसेप्स गाइ के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने पिछले महीने रोस्ट शो इंडियाज गॉट लेटेंट में एक अभद्र टिप्पणी करके बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। कॉमेडियन समय रैना द्वारा होस्ट किए गए शो में इलाहाबादिया ने एक प्रतिभागी से पूछा, "क्या आप अपने माता-पिता को जीवन भर हर दिन संबंध बनाते देखना पसंद करेंगे या एक बार इसमें शामिल होकर इसे हमेशा के लिए बंद कर देंगे?''

    इस टिप्पणी का एक वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसके बाद रणवीर को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। यूजर्स ने तर्क दिया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता को कॉमेडी के रूप में पेश किया जा रहा है। इसके बाद रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना और शो से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ कई पुलिस शिकायतें दर्ज की गईं।