राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निपटाई याचिकाएं, ट्रायल में मदद करेंगे याचिकाकर्ता
सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले की सभी याचिकाएं निपटा दी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया ...और पढ़ें
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राम मंदिर चंदा गबन मामले में चार्जशीट दाखिल

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं का निपटारा कर दिया। सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के लिए मिले चंदे में कथित हेराफेरी के मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को मुकदमे के दौरान स्थानीय मजिस्ट्रेट की मदद करने की अनुमति दे दी है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंदिर के चंदे की कथित चोरी से जुड़ी याचिकाओं का निपटारा कर दिया और न्यायिक मजिस्ट्रेट को कानून के अनुसार मामले की कार्यवाही आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि उन्होंने इस पूरे मामले में इन आरोपों की सच्चाई या गुण-दोष पर कोई राय नहीं दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर चंदा चोरी याचिकाएं निपटाईं
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि मंदिर में दान की गिनती के दौरान कथित चोरी हुई थी।
उन्होंने कहा कि पैसे की गिनती में शामिल कुछ अधिकारी कथित तौर पर रकम ले लेते थे और या तो उसे कहीं और निवेश कर देते थे या फिर अपने बैंक खातों में जमा कर देते थे।
याचिकाकर्ता अब मजिस्ट्रेट की कार्यवाही में मदद करेंगे
मामले में जनहित को देखते हुए, अदालत ने याचिकाकर्ताओं को मजिस्ट्रेट की कार्यवाही में मदद करने की अनुमति दे दी, ठीक उसी तरह जैसे आपराधिक मामलों में पीड़ितों को कार्यवाही में मदद करने की अनुमति दी जाती है।
अदालत ने साफ किया कि याचिकाकर्ताओं को सुनवाई में शामिल होने की अनुमति देने के फैसले को, मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं माना जाना चाहिए। अब यह कार्यवाही स्थानीय मजिस्ट्रेट के सामने जारी रहेगी, जो कानून के अनुसार इन आरोपों की जांच करेंगे।
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