Rajiv Gandhi Assassination Case: राजीव गांधी हत्याकांड में नलिनी जेल से रिहा, कल करेंगी प्रेस कान्फ्रेंस
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या करने के मामले में नलिनी श्रीहरन और चार अन्य दोषियों को शनिवार शाम जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद नलिनी अपने पति से मिलने वेल्लोर सेंट्रल जेल गईं। यहां वह पति को देखकर भावुक हो गई।
चेन्नई, पीटीआई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में शनिवार को नलिनी श्रीहरन, उनके पति और तीन अन्य दोषियों को शनिवार शाम तमिलनाडु की जेलों से रिहा कर दिया गया। वेल्लोर में महिलाओं के लिए विशेष जेल से रिहा होने के तुरंत बाद नलिनी वेल्लोर सेंट्रल जेल गई, जहां से उसके पति वी श्रीहरन उर्फ मुरुगन को रिहा कर दिया गया। इस दौरान पति को देखकर नलिनी भावुक हो गईं।
मुरुगन दोनों श्रीलंकाई नागरिकों के साथ राज्य के तिरुचिरापल्ली में विशेष शरणार्थी शिविर में रिहाई के बाद पुलिस वाहन में ले जाया गया। यहां पुझल जेल से रिहा हुए दो अन्य लंकाई नागरिकों रॉबर्ट पायस और जयकुमार को तिरुचिरापल्ली के विशेष शरणार्थी शिविर में रखा गया है।
30 साल बाद दोषियों को किया गया रिहा
इससे पहले, मई में रिहा हुए एक अन्य दोषी पेरारिवलन ने अपनी मां अर्पुथम्मल के साथ पुझाल जेल में दोनों की अगवानी की। बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में शामिल दोषियों को 30 साल बाद रिहा किया गया है। अभी तक सभी उम्रकैद की सजा काट रहे थे। राजीव गांधी पर श्रीपेरंबदूर में आत्मघाती हमला किया गया था, जिसमें उनकी मौत हो गई थी।
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'हमारा परिवार आज बहुत खुश है'
नलिनी श्रीहरन के भाई बकियानाथ ने कहा कि नलिनी और हमारा परिवार आज बहुत खुश हैं। वह अपने परिवार के साथ एक सामान्य जीवन जीने जा रही हैं। हम उनके (सीएम एमके स्टालिन) के साथ एक नियुक्ति पाने की कोशिश करेंगे।
नलिनी कल करेंगी प्रेस कान्फ्रेंस
नलिनी श्रीहरन ने कहा, 'मैं तमिलनाडु के लोगों का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने 32 साल तक मेरा साथ दिया। मैं राज्य और केंद्र सरकार दोनों को धन्यवाद देती हूं। बाकी के बारे में मैं कल चेन्नई में प्रेस कान्फ्रेंस के दौरान बोलूंगी। सुप्रीम कोर्ट के वकील भी कल बोलेंगे।'
कांग्रेस ने की आलोचना
कांग्रेस ने राजीव गांधी की हत्या के दोषियों को रिहा करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरी तरह गलत और अस्वीकार्य बताता है। उसने इसकी निंदा करते हुए कहा कि शीर्ष अदालत ने इस मुद्दे पर देश की जन भावनाओं के अनुरूप कार्य नहीं किया।
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