Rajasthan: ASI भर्ती परीक्षा रद करने का आदेश पर रोक, 8 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एसआइ भर्ती परीक्षा-2021 को रद करने के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है लेकिन चयनित उम्मीदवारों की पदस्थापना पर प्रतिबंध जारी रहेगा। न्यायमूर्ति एसपी शर्मा और संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई आठ अक्टूबर को होगी। अदालत ने यह फैसला अमर सिंह और अन्य चयनित सब-इंस्पेक्टरों की अपील पर सुनवाई करते हुए दिया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सब इंस्पेक्टर (एसआइ) भर्ती परीक्षा-2021 को रद करने वाले एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। हालांकि, चयनित उम्मीदवारों की पदस्थापना पर प्रतिबंध अगले आदेश तक जारी रहेगा।
अमर सिंह और अन्य चयनित सब-इंस्पेक्टरों की अपील पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एसपी शर्मा और संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने इस संबंध में राज्य सरकार को भी नोटिस जारी किया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई आठ अक्टूबर को होगी।
ASI भर्ती परीक्षा रद करने का आदेश पर रोक
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन माथुर ने तर्क किया कि एकल पीठ का परीक्षा रद करने का आदेश गलत था, क्योंकि सरकार भी भर्ती रद करने के पक्ष में नहीं थी। एसओजी ने पहले ही पेपर लीक में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, जिससे दागदार और सच्चे उम्मीदवारों के बीच भेद करना संभव था। भर्ती रद करने का मतलब उन लोगों के लिए तत्काल बर्खास्तगी होगा, जो पहले से प्रशिक्षण में हैं या नौकरी पर हैं और जो सच्चे हैं।
बता दें कि 28 अगस्त को न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने 859 पदों के लिए आयोजित एसआइ भर्ती-2021 को रद कर दिया था और 2021 के अभ्यर्थियों को 2025 की भर्ती प्रक्रिया में जोड़ने का भी आदेश दिया था। उल्लेखनीय है कि इस परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाने व पेपर लीक में अब तक 150 से अधिक लोग पकड़े गए हैं, जिनमें राजस्थान लोक सेवा आयोग के दो पूर्व सदस्य भी शामिल हैं।
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