राजस्थान: पंचायत और निकाय चुनाव की तारीख तय, कब होगा मतदान?
राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पंचायत और नगर निगम चुनाव अगले साल अप्रैल तक होंगे। कोर्ट ने हाई कोर्ट के 2026 तक चुनाव कराने के आदेश में ह ...और पढ़ें
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अप्रैल तक होंगे राजस्थान में पंचायत चुनाव
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि राज्य में पंचायत और नगर निगम चुनाव अगले साल अप्रैल तक करा लिए जाएंगे।
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जायमाल्या बागची तथा जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया, जिसमें अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक संयम लोढा की याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें उन्होंने नगर निकाय चुनाव तत्काल कराए जाने का आग्रह किया था और स्थानीय निकायों के चुनाव कराने में अनुचित देरी का आरोप लगाया था।
राज्य सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सालिसिटर जनरल केएम नटराज ने कहा कि जारी परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने वाली है और स्थानीय निकायों के चुनाव हाई कोर्ट द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर कराए जाएंगे।
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इस स्तर पर राज्य सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है, और यदि किसी भी कारण से चुनाव में देरी होती है, तो संबंधित पक्ष हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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