राजस्थान: पंचायत-निकाय चुनाव से हटेगी दो बच्चों वाली लिमिट, अध्यादेश लाने की तैयारी में सरकार
राजस्थान सरकार पंचायत और शहरी निकाय चुनावों में उम्मीदवारी के लिए दो बच्चों की सीमा को हटाने की तैयारी में है। इसके लिए पंचायत राज और नगरपालिका अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। 27 नवंबर 1995 के बाद तीसरा बच्चा होने पर चुनाव लड़ने की अयोग्यता का प्रावधान खत्म होगा। अध्यादेश का मसौदा विधि विभाग को भेजा गया है।

राजस्थान में दो बच्चों का नियम हटेगा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान सरकार पंचायत और शहरी निकाय चुनावों की उम्मीदवारी के लिए दो बच्चों की सीमा समाप्त करेगी। सरकार पंचायत राज और नगरपालिका अधिनियम में संशोधन के लिए एक अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है।
इसमें उन व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने वाले प्रविधान को समाप्त किया जाएगा, जिनके दो से अधिक बच्चे हैं। एक अधिकारी ने बताया कि प्रस्तावित अध्यादेश के मसौदे विधि विभाग को जांच के लिए भेजे गए हैं।
पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी आसान होगी
स्वीकृति के बाद प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। वर्तमान में ये कानून उन व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोकते हैं, जिनका 27 नवंबर 1995 के बाद तीसरा बच्चा हुआ। पंच, सरपंच, उप-सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, प्रधान, जिला प्रमुख, पार्षद, अध्यक्ष या मेयर पदों के लिए अयोग्यता का यह प्रविधान राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 24 और पंचायत राज अधिनियम के समकक्ष प्रविधानों में निहित है।
उल्लेखनीय है कि शहरी विकास और आवास मंत्री झाबर सिंह ने हाल ही में कहा था कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को दो बच्चों के नियम के कारण भेदभाव का सामना नहीं करना चाहिए।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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