भारत में नहीं बिकेगा जीएम फूड, राजस्थान हाईकोर्ट ने लगाई निर्माण और आयात पर रोक
राजस्थान उच्च न्यायालय ने देशभर में जेनेटिकली माडिफाइड (जीएम) फूड के निर्माण, बिक्री, वितरण और आयात पर पूर्ण रोक लगाने का आदेश दिया है। न्यायालय ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) को निर्देशित किया है कि वह खाद्ध सुरक्षा अधिनियम, 2006 की धारा 22 के तहत जीएम फूड से संबंधित दिशा-निर्देश छह माह में जारी करे।

राजस्थान हाई कोर्ट ने लगाई जीएम फूड के निर्माण, बिक्री और आयात पर रोक (सांकेतिक तस्वीर)
जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने देशभर में जेनेटिकली माडिफाइड (जीएम) फूड के निर्माण, बिक्री, वितरण और आयात पर पूर्ण रोक लगाने का आदेश दिया है।
न्यायालय ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) को निर्देशित किया है कि वह खाद्ध सुरक्षा अधिनियम, 2006 की धारा 22 के तहत जीएम फूड से संबंधित दिशा-निर्देश छह माह में जारी करे।
इसके साथ ही, पर्यावरण मंत्रालय की जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि दिशा-निर्देश जारी होने तक किसी भी कंपनी को आयात की अनुमति न दी जाए।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जीएम फ्री टैग के बिना किसी भी खाद्य पदार्थ का आयात नहीं किया जाएगा। न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षित भोजन के अधिकार को जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग बताया।
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