राजस्थान हाईकोर्ट ने भी आवारा कुत्तों और पशुओं के आतंक को लेकर लिया संज्ञान, सख्त कार्रवाई के आदेश जारी
राजधानी दिल्ली के बाद अब राजस्थान में भी आवारा श्वानों को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने निकायों को विशेष अभियान चलाकर आवारा कुत्तों और अन्य जानवरों को हटाने के लिए आदेश दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने यह निर्देश एक स्वतः संज्ञान याचिका पर दिया जिसमें अदालत ने राज्य में कुत्तों के काटने की घटनाओं और आवारा पशुओं के आतंक से होने वाली मौतों का संज्ञान लिया था।

डिजिटल डेस्क, जोधपुर। राजधानी दिल्ली के बाद अब राजस्थान में भी आवारा श्वानों को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने निकायों को विशेष अभियान चलाकर आवारा कुत्तों और अन्य जानवरों को हटाने के लिए आदेश दिया है।
नगर निकायों को किया निर्देशित
राजस्थान हाईकोर्ट ने यह निर्देश एक स्वतः संज्ञान याचिका पर दिया, जिसमें अदालत ने राज्य में कुत्तों के काटने की घटनाओं और आवारा पशुओं के आतंक से होने वाली मौतों का संज्ञान लिया था।
इस मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। इससे पूर्व दिल्ली में इसी तरह का आदेश आया है। आदेश में ऐसे मामलों में रुकावट बनने वालों के खिलाफ एफआईआर किए जाने का उल्लेख है।
रुकावट बनने वालों के खिलाफ भी होगी एफआईआर
राजस्थान हाईकोर्ट ने जस्टिस कुलदीप माथुर व रवि चिरानीया ने शहर की सड़कों से आवारा कुत्तों और अन्य जानवरों को हटाने का आदेश जारी किया है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में नगर निकायों को शहर की सड़कों से आवारा कुत्तों और अन्य जानवरों को हटाने का निर्देश दिया है साथ ही यह भी सुनिश्चित किया कि उन्हें कम से कम शारीरिक नुकसान हो।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो कोई भी नगर निकायों को सड़कों/कॉलोनियों/सार्वजनिक रास्तों से आवारा जानवरों को हटाने में बाधा डालेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके काम में बाधा डालने वाले या सरकारी कर्मचारियों के कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालने वाले लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने सहित कार्रवाई करने की पूरी छूट दी गई है।
इस मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश जारी किया गया है इसके बाद अब राजस्थान हाई कोर्ट ने भी प्रमुख शहरों के निकायों को इस संबंध में निर्देशित किया है।
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