राहुल गांधी को पहले भी मुश्किल में डाल चुके हैं उनके बोल, मानहानि के मामले में सुनाई गई है सजा
भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि सावरकर ने सजा से डरकर अंग्रेजों से माफी मांग ली थी। ऐसा करके उन्होंने महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभभाई पटेल समेत सभी को धोखा दिया।
नई दिल्ली, जेएनएन: गुजरात में सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि के मामले में दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई है। अपने बयान को लेकर राहुल गांधी पहले भी मुश्किल में घिर चुके हैं।
प्रमुख मामलों पर एक नजर:
वीर सावरकर पर की थी विवादास्पद टिप्पणी
भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 17 नवंबर, 2022 को राहुल गांधी ने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि सावरकर ने सजा से डरकर अंग्रेजों से माफी मांग ली थी। ऐसा करके उन्होंने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभभाई पटेल समेत सभी को धोखा दिया। राहुल के इस बयान पर सावरकर के पौत्र रणजीत सावरकर उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया है। लखनऊ में एक अधिवक्ता ने भी इस मामले में केस दर्ज कराया है।
आरएसएस पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप
2014 में चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने आरएसएस को महात्मा गांधी की हत्या का जिम्मेदार ठहराते हुए टिप्पणी की थी। रैली महाराष्ट्र के भिवंडी में थी। वहीं के एक स्थानीय आरएसएस कार्यकर्ता ने इस मामले में राहुल पर मामला दर्ज कराया था। यह मामला अभी लंबित है। हाल ही में लंदन में आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से करने के मामले में भी राहुल पर मामला दर्ज कराया गया है।
'चौकीदार चोर है' पर मांग ली थी माफी
2019 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने 'चौकीदार चोर है' का नारा दिया था। राहुल ने फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान सौदे में घोटाले का दावा करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार चोर है। इस मामले में भी उन पर मानहानि का मामला दर्ज हुआ था। हालांकि बाद में राहुल ने हलफनामा देकर माफी मांग ली थी। उन्होंने लिखा था, 'अदालत का अपमान करने की मेरी कोई मंशा नहीं थी और न ही मैंने जानबूझकर ऐसा किया। मैं न्यायिक प्रक्रिया में बाधा नहीं पहुंचाना चाहता। भूलवश मुझसे ये गलती हुई। इसके लिए मैं माफी चाहता हूं।'