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    'राहुल गांधी को वायनाड के लोगों से मांगनी चाहिए माफी', मानहानि केस में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर बोली बीजेपी

    By AgencyEdited By: Shalini Kumari
    Updated: Sat, 08 Jul 2023 11:03 AM (IST)

    Thiruvananthapuram News राहुल गांधी की सजा को खारिज करने से गुजरात हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने इसके बाद कहा है कि राहुल गांधी को वायनाड के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। लोगों ने उम्मीद लगाकर उन्हें भारी बहुमत देकर सांसद चुना था लेकिन उन्होंने अपने गैर-जिम्मेदाराना हरकत की वजह से उनका अपमान किया है।

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    वी मुरलीधरन ने कहा कि राहुल गांधी को वायनाड के लोगों से माफी मांगनी चाहिए

    तिरुवनंतपुरम, एएनआई। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस को वायनाड लोकसभा क्षेत्र के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, जिन्होंने उन्हें लोकसभा के लिए चुना था।

    मुरलीधरन ने कहा कि गैरजिम्मेदाराना बयानों के कारण गांधी को अपनी सांसद सीट गंवानी पड़ी और वायनाड के मतदाताओं को लोकसभा में आवाज की जरूरत है।

    राहुल गांधी ने किया मतदाताओं का अपमान किया

    केंद्रीय मंत्री ने कहा, "वायनाड के लोगों ने उन्हें भारी बहुमत दिया, उम्मीद थी कि वह संसद में उनके हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन उनकी अपरिपक्व और गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणियों के कारण, वायनाड के लोग संसद में अपने मुद्दों को उठाने का अवसर खो रहे हैं।" उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने उन्हें एक सांसद से वंचित कर मतदाताओं का अपमान किया है।

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    वायनाड के लोगों से माफी मांगे राहुल गांधी

    केंद्रीय मंत्री ने नेतृत्व पर मानहानि के आरोप में राहुल गांधी की सजा बरकरार रखने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय की आलोचना करके न्यायपालिका के सम्मान को कम करने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया। मुरलीधरन ने कहा, "कांग्रेस, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) और राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से वायनाड के लोगों से माफी मांगनी चाहिए।"

    उच्च न्यायालय ने सजा पर रोक लगाने से किया इनकार

    गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सत्र न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा और मोदी उपनाम टिप्पणी के खिलाफ मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी और कहा कि उनके खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित थे और मौजूदा मामले के बाद भी उनके खिलाफ कुछ और मामले दर्ज किए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसा ही एक मामला वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है।

    2019 में रैली के दौरान पीएम मोदी के खिलाफ दिया बयान

    उच्च न्यायालय ने 2019 के 'मोदी उपनाम' मानहानि मामले में अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग करने वाली राहुल गांधी की याचिका पर मई में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। अप्रैल 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक रैली में, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा, "सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है?" सत्र अदालत के फैसले के बाद कांग्रेस ने कहा था कि वह गुजरात उच्च न्यायालय का रुख करेगी।

    12 जुलाई को मौन सत्याग्रह करने के लिए पत्र

    कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को राज्य पार्टी अध्यक्षों को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि वे पार्टी के नेता राहुल गांधी साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए 12 जुलाई को सभी राज्य मुख्यालयों में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने एक दिवसीय विशाल 'मौन सत्याग्रह' (मौन विरोध) आयोजित करें।

    गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा शुक्रवार को 'मोदी उपनाम' टिप्पणी पर मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार करने वाले सत्र न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने के बाद केसी वेणुगोपाल ने सभी पीसीसी अध्यक्षों को पत्र लिखा।

    भाजपा सांसद ने राहुल गांधी पर लगाया आरोप

    भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोगों का अपमान करने वाला आदतन अपराधी कहा। यह बयान तब आया, जब गुजरात उच्च न्यायालय ने 'मोदी उपनाम' मानहानि मामले के संबंध में अपनी सजा पर रोक लगाने की गांधी की याचिका पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

    पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता की आलोचना करते हुए, प्रसाद ने कहा, "मैं कांग्रेस पार्टी की उस टिप्पणी की निंदा करता हूं कि यह राहुल गांधी को फंसाने की साजिश का हिस्सा था, जिसके कारण उन्हें दोषी ठहराया गया। अदालत ने उन्हें माफी मांगने का मौका दिया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया  और उसके बाद उसे मुकदमे का सामना करना पड़ा। वह लोगों का अपमान करने का आदतन अपराधी है।"