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    'छपाक' के निर्माता ने हाई कोर्ट में कहा, अधिवक्ता को दिया श्रेय, अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी

    By Bhupendra SinghEdited By:
    Updated: Mon, 27 Jan 2020 09:38 PM (IST)

    अधिवक्ता अपर्णा भट्ट ने याचिका दायर कर कहा था कि दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक के निर्माताओं के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाए। ...और पढ़ें

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    'छपाक' के निर्माता ने हाई कोर्ट में कहा, अधिवक्ता को दिया श्रेय, अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट में हिंदी फिल्म 'छपाक' के निर्माता और निर्देशक पर अवमानना की कार्यवाही करने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। फिल्म की निर्देशक मेघना गुलजार और निर्माता फॉक्स स्टार स्टूडियो की तरफ से हाई कोर्ट को बताया गया कि भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज की गई फिल्म में लक्ष्मी अग्रवाल की अधिवक्ता अपर्णा भट्ट को श्रेय दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय रिलीज में श्रेय नहीं दिया गया है। अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी।

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    निर्माता और निर्देशक पर अवमानना की कार्यवाही करने की मांग वाली याचिका

    अधिवक्ता अपर्णा भट्ट ने याचिका दायर कर कहा था कि दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक के निर्माताओं के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाए, क्योंकि उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया। हाई कोर्ट ने फिल्म के निर्माण में अधिवक्ता अपर्णा भट्ट के योगदान को देखते हुए 11 जनवरी को आदेश दिया था कि उन्हें भी श्रेय दिया जाए।

    हाई कोर्ट ने निर्माता और निर्देशक को दिया था निर्देश

    फिल्म की निर्देशक मेघना गुलजार और निर्माता फॉक्स स्टार स्टूडियो को हाई कोर्ट ने कहा था कि क्रेडिट स्लाइड में दर्ज किया जाए कि अपर्णा भट्ट से जो इनपुट लिए गए, उन्हें स्वीकार किया गया है। जिन सिनेमाघरों में फिल्म की डिजिटल कॉपी दी गई है, उनमें 15 जनवरी तक इन बिंदुओं को लागू करना होगा।

    केबल टीवी, डीटीएच पर फिल्म अधिवक्ता के श्रेय के बगैर प्रसारित नहीं होगी- हाई कोर्ट

    इसके अलावा केबल टीवी, डीटीएच, इंटरनेट मनोरंजन और अन्य माध्यमों पर फिल्म अधिवक्ता के श्रेय के बगैर प्रसारित नहीं हो सकेगी। इन आदेशों को जब माना नहीं गया तो अपर्णा भट ने अवमानना की याचिका दायर कर दी।

    एक फरवरी के डेथ वारंट पर रोक लगाने की मांग

    दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म कांड के दोषी मुकेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को 12.30 बजे सुनवाई करेगा। मुकेश कुमार ने याचिका दाखिल कर राष्ट्रपति के दया याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती दी है। साथ ही एक फरवरी के डेथ वारंट पर भी रोक लगाने की मांग की है। यह और बात है कि दया याचिका पर राष्ट्रपति का फैसला अंतिम माना जाता है।