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    Prajwal Revanna: 'किसी को बचाने का सवाल ही नहीं,' कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने अश्लील वीडियो केस में दिया आश्वासन

    Updated: Wed, 01 May 2024 03:02 PM (IST)

    Prajwal Revanna Video Case प्रज्वल रेवन्ना मामले को लेकर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बुधवार को कहा कि कथित अश्लील विडियो केस को लेकर हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना सहित किसी को भी बचाने का कोई सवाल ही नहीं है और विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन करके कानून के अनुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

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    कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर (फाइल फोटो)

    पीटीआई, बेंगलुरु। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने महिलाओं के कथित यौन शोषण के मामले में लोकसभा सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कार्रवाई को लेकर आश्वासन दिया है। इस मामले को लेकर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बुधवार को कहा कि हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े कथित ‘अश्लील वीडियो मामले’ में उन्हें या अन्य किसी को बचाने का कोई प्रश्न नहीं उठता और विशेष जांच दल (एसआईटी) बनाकर कानून के अनुरूप कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

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    वह मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें उन्होंने सवाल किया था  कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। 

    एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं प्रज्वल रेवन्ना

    बता दें कि प्रज्वल रेवन्ना (33) पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा के बड़े बेटे एचडी रेवन्ना के बेटे हैं। एचडी रेवन्ना विधायक और पूर्व मंत्री हैं। प्रज्वल लोकसभा चुनाव में हासन से भाजपा-जेडीएस गठबंधन के उम्मीदवार हैं। इस सीट पर शुक्रवार को मतदान हुआ था।

    कथित तौर पर प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े कुछ अश्लील वीडियो क्लिप हाल ही में हासन में सामने आने लगे थे, जिसके बाद राज्य सरकार ने सांसद से जुड़े कथित ‘सेक्स स्कैंडल’ की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया था।

    28 अप्रैल को मामला हुआ था दर्ज

    एसआईटी ने मंगलवार को प्रज्वल और उनके पिता रेवन्ना को नोटिस जारी किया और जांच के लिए पेश होने का निर्देश दिया। उनके घर में काम करने वाली एक महिला की शिकायत पर कथित यौन उत्पीड़न का मामला 28 अप्रैल को हासन जिले के होलेनरसीपुरा थाने में दर्ज किया गया था।

    परमेश्वर ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि किसी को भी अचानक गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता। शिकायतों, साक्ष्य, लगाई गई धाराएं और ये जमानती हैं या गैर-जमानती आदि सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। इसलिए एसआईटी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत नोटिस जारी किया है। उन्हें (रेवन्ना और प्रज्वल को) 24 घंटे के अंदर पेश होना होगा और यदि वे ऐसा नहीं करते तो आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

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