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    पायलटों को 'अच्छे दिन' के लिए थोड़ा और करना होगा इंतजार, DGCA ने संशोधित ड्यूटी अवधि नियमों को किया स्थगित

    Updated: Wed, 27 Mar 2024 06:00 AM (IST)

    नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने पायलटों के लिए फ्लाइट ड्यूटी से संबंधित संशोधित नियमों के क्रियान्वयन को फिलहाल कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया है। नए नियम एक जून से प्रभावी होने वाले थे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। संशोधित नियमों के तहत सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने पायलटों के काम करने के घंटों में बदलाव किया गया है।

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    नए नियम एक जून से प्रभावी होने वाले थे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

    पीटीआई, नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने पायलटों के लिए फ्लाइट ड्यूटी से संबंधित संशोधित नियमों के क्रियान्वयन को फिलहाल कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया है। नए नियम एक जून से प्रभावी होने वाले थे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

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    संशोधित नियमों के तहत सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने पायलटों के काम करने के घंटों में बदलाव किया गया है। उनके आराम के घंटे सप्ताह में 36 से बढ़ाकर 48 कर दिए गए हैं और रात के संचालन के दौरान लैंडिंग की संख्या को दो तक सीमित कर दिया गया है। इसके अलावा, पायलटों के लिए रात का समय आधी रात से सुबह पांच की बजाय अब छह बजे तक कर दिया गया है। पायलटों की थकान की समस्या को देखते हुए ये कदम उठाए गए थे।

    उन्होंने बताया कि गहन विचार करने के बाद संशोधित नियम का अनुपालन कुछ समय के लिए टाल दिया है।फेडरेशन आफ इंडियन एयरलाइंस (जिसमें एयर इंडिया, स्पाइसजेट और इंडिगो शामिल हैं) ने डीजीसीए को दो बार पत्र लिखकर आठ जनवरी को जारी किए गए संशोधित एफडीटीएल (फ्लाइट ड्यटी टाइम लिमिटेशन) मानदंडों के क्रियान्वयन के लिए अधिक समय मांगा था। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में डीजीसीए ने कहा था कि एयरलाइनों को एक जून से संशोधित नियम लागू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने होंगे।