'शादी की समान उम्र की मांग संबंधी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर हों'
भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा इस संबंध में दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले साल अगस्त में केंद्र सरकार और विधि आयोग को नोटिस जारी किया था। लड़के और लड़कियों के लिए शादी की समान न्यूनतम आयु निर्धारित करने की मांग की गई है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को एक याचिका दाखिल कर मांग की गई कि दिल्ली और राजस्थान हाई कोर्टो से उन याचिकाओं को शीर्ष अदालत में ट्रांसफर किया जाए जिनमें लड़के और लड़कियों के लिए शादी की समान न्यूनतम आयु निर्धारित करने की मांग की गई है।
भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा इस संबंध में दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले साल अगस्त में केंद्र सरकार और विधि आयोग को नोटिस जारी किया था। वहीं, इसी साल पांच फरवरी को राजस्थान हाई कोर्ट ने भी अब्दुल मन्नान नामक व्यक्ति की इसी तरह की जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और अन्य से जवाब तलब किया था। कई सारे मुकदमों और परस्पर विरोधी विचारों से बचने के लिए अश्विनी उपाध्याय ने अपने वकील अश्विनी कुमार दुबे के जरिये याचिका दाखिल करके दोनों याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। फिलहाल विभिन्न कानूनों के तहत लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष है।
शादी की उम्र बढ़ने से बढ़ जाएगी बीए पास महिलाओं की संख्या
अभी देश में 9.8 फीसद महिलाएं ही ग्रेजुएट हैं। एसबीआई इकोरैप का अनुमान है कि महिलाओं की शादी की उम्र को 18 साल से अधिक करने पर देश में ग्रेजुएट होने वाली महिलाओं की संख्या में कम से कम 5-7 फीसद की बढ़ोतरी हो सकती है। इसका फायदा यह होगा कि महिलाओं को मिलने वाले वेतन में बढ़ोतरी होगी। मातृत्व मृत्यु दर के साथ शिशु मृत्यु दर में भी कमी आएगी। जल्द ही सरकार महिलाओं की शादी की वैधानिक उम्र में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। अभी शादी के लिए महिलाओं की कानूनी उम्र 18 साल तो पुरुष की 21 वर्ष है। इस साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की शादी की उम्र में जल्द ही बढ़ोतरी करने की घोषणा की थी।