MP News: विजय शाह को मंत्री पद से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका, कर्नल सोफिया पर दिया था आपत्तिजनक बयान
मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के खिलाफ कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की गई है। सागर की कांग्रेस नेत्री डॉ. जया ठाकुर ने इस याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि मंत्री शाह का बयान संविधान के अनुच्छेद 164 (3) के तहत ली गई शपथ का उल्लंघन है।

जेएनएन, जबलपुर। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के खिलाफ कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की गई है।
कांग्रेस नेत्री ने दायर की याचिका
सागर की कांग्रेस नेत्री डॉ. जया ठाकुर ने इस याचिका में विजय शाह को मंत्री पद से हटाने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि मंत्री शाह का बयान संविधान के अनुच्छेद 164 (3) के तहत ली गई शपथ का उल्लंघन है।
मामला पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा
गौरतलब है कि 11 मई को इंदौर के महू में आयोजित एक कार्यक्रम में मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी के संबंध में विवादास्पद टिप्पणी की थी, जिसके बाद देशभर में विरोध हुआ। यह मामला पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा।
मामले की एसआइटी जांच कर रही है।दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में 28 मई को सुनवाई के दौरान जया ठाकुर ने कैविएट दायर की थी। उनके अधिवक्ता वरुण ठाकुर ने एसआइटी जांच पर सवाल उठाते कहा था कि यदि विजय शाह मंत्री पद पर बने रहते हैं तो जांच प्रभावित हो सकती है। तब सुप्रीम कोर्ट ने अलग से याचिका दायर करने को कहा था।
जया ठाकुर के पति वरुण ठाकुर सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं
बता दें कि जया ठाकुर के पति वरुण ठाकुर सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। वह आम जनता से जुड़े कई मामलों को अदालत में लेकर जा चुकी हैं। पिछले साल उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड स्कीम को असंवैधानिक करार देकर उसे रद किया था।
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